राष्ट्रीय पेंशन योजना प्रणाली के अंतर्गत आने वाले रेलसेवक के संबंध में रेल सेवा से त्यागपत्र देने पर हकदारी संबंधी : रेलवे बोर्ड आरबीई सं. 113/12024

राष्ट्रीय पेंशन योजना प्रणाली के अंतर्गत आने वाले रेलसेवक के संबंध में रेल सेवा से त्यागपत्र देने पर हकदारी संबंधी : रेलवे बोर्ड आरबीई सं. 113/12024

राष्ट्रीय पेंशन योजना प्रणाली के अंतर्गत आने वाले रेलसेवक के संबंध में रेल सेवा से त्यागपत्र देने पर हकदारी संबंधी : रेलवे बोर्ड आरबीई सं. 113/12024

आरबीई सं. 113/12024

भारत सरकार/Government of India
रेल मंत्रालय/Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड/Railway Board)

सं.2024/एफ(ई)III/एनपीएस1/10

नई दिल्‍ली, दिनांक 24.12.2024

महाप्रबंधक/प्रधान वित्त सलाहकार,
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां आदि
महानिदेशक, अअमासं. तथा एनएआईआर।

विषय: राष्ट्रीय पेंशन योजना प्रणाली के अंतर्गत आने वाले रेलसेवक के संबंध में रेल सेवा से त्यागपत्र देने पर हकदारी संबंधी।

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आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय की दिनांक 22.12.2003 की अधिसूचना सं. 5/7/2003-ईसीबी एंड पीआर के तहत नवीन पेंशन योजना (अब राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस)) लागू की गई थी। यह प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली 1 जनवरी, 2004 से सशस्त्र सेनाओं को छोड़कर केन्द्र सरकार की सेवा में भर्ती हुए सभी नए कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होगी। इसे रेलवे बोर्ड दवारा दिनांक 31.12.2003 के पत्र सं. एफ/(ई) III/2003/पीएन1/24 के तहत अपनाया गया था।

2. रेल सेवा अथवा पद से त्यागपत्र देने पर, जब तक कि इसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जनहित में वापस लेने की अनुमति न हो, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अधिवर्षिता पूर्व अभिदाता की निकासी के मामले में यथास्वीकार्य, प्राधिकरण ट्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार अभिदाता की संचित पेंशन कार्पस में से एकमुश्त और वार्षिकी का भुगतान किया जायेगा।

3. एकमुश्त निकासी और वार्षिकी का ऐसा संदाय, उस तारीख जिससे त्यागपत्र प्रभावी होता है और अभिदाता अपने कर्त्तव्य से मुक्त हो जाता है, से नब्बे दिनों की अवधि समाप्त होने से पूर्व नहीं किया जा सकेगा।

4. तथापि, यदि अभिदाता की मृत्यु उस तारीख से नब्बे दिनों की अवधि समाप्त होने से पूर्व हो जाती है, जिस दिन से त्यागपत्र प्रभावी हो जाता है, तो भुगतान उस व्यक्ति को किया जायेगा जो पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) दवारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार अधिवर्षिता पूर्व राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाता की निकासी के मामले में यथास्वीकार्य, ऐसा भुगतान प्राप्त करने के योग्य हो।

5. सेवा से त्यागपत्र देने पर रेल कर्मचारी अपने विकल्प पर पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ट्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार गैर-सरकारी अभिदाता के रूप में उसी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अंशदरान करना जारी रख सकेगा।

(जी.प्रिया सुदर्सनी)
निदेशक, वित्त (स्थापना)
रेलवे बोर्ड

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