Payment of Productivity Linked Bonus to all non-gazetted Railway employees for the financial year 2022-23 वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सभी अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को उत्पादकता संबंधित बोनस की भुगतान : RBE No. 117/2023
GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)
No. E(P&A)II/2023/PLB-1
RBE No. 117/ 2023
New Delhi, dt. 18.10.2023
The General Managers/CAOs,
All Indian Railways & Production Units etc.
Subject: Payment of Productivity Linked Bonus to all eligible non-gazetted Railway employees for the financial year 2022-23.
The President is pleased to sanction Productivity Linked Bonus (PLB) equivalent to 78 (Seventy Eight) days wages without any ceiling on wages for eligibility for the financial year 2022-23 to all eligible non-gazetted Railway employees (excluding all RPF/RPSF personnel). Where, wages exceed ₹7000/- per month, Productivity Linked Bonus will be calculated as if the ‘wages’ are 27000/- p.m. Other conditions of eligibility, method of calculation of wages, etc., as prescribed in this Ministry’s instructions and clarifications issued from time to time, shall remain unchanged.
2. It has also been decided that in the case of eligible employees mentioned in Para 1 above who were not placed under suspension, or had not quit service/retired/expired during the financial year 2022-23 or were on leave where leave salary admissible is not less than that admissible on leave on average pay, may be paid an amount of ₹17,951/- towards Productivity Linked Bonus for the financial year 2022-23. In the case of employees other than those mentioned above, the amount of Productivity Linked Bonus may be calculated in accordance with the extant instructions on the subject.
3. Further, in relaxation to the provisions in Rules 905(2), 908 and 909 of State Railway Provident Fund Rules, as contained in Chapter 9 of R-I/1985 edition (2003 Reprint edition), such of the subscribers to the SRPF as are entitled to Productivity Linked Bonus may, if they so desire, deposit the whole or part of the amount admissible under the Scheme in their respective State Railway Provident Fund Accounts.
4. Disbursement of Productivity Linked Bonus for the financial year 2022-23 to all eligible non-gazetted Railway employees mentioned in Para 1 above should be made in the same mode as payment of salary on priority basis.
5. This issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Rgilways.
(Gaurav Puri)
Deputy Director, PC-V
Railway Board
Tele No. — 011-47845119
Email ID : [email protected]
भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD
सं.ई(पी एंड ए)11/2023/पीएलबी-1
आरबीई सं. 117/2023
नई दिल्ली, दिनांक: 18 .10.2023
महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां आदि।
विषय: वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सभी पात्र अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को उत्पादकता संबद्ध बोनस का भुगतान करना।
राष्ट्रपति, सभी पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों (रैल सुरक्षा बल/रैलवे सुरक्षा विशेष बल के सभी कर्मचारियों को छोड़कर) को पात्रता के लिए मजूरी की बिना किसी सीमा के वित्त वर्ष 2022-23 हेतु 78 (अठहत्तर) दिनों की मजूरी के समतुल्य उत्पादकता संबद्ध बोनस के भुगतान की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं। जहाँ मजूरी 7,000/- रुपए (सात हजार रुपए) प्रति माह से अधिक है, वहां उत्पादकता संबद्ध बोनस की गणना इस प्रकार की जाएगी मानो मजूरी 7,000/- रुपए (सात हजार रुपये) प्रति माह ही है। इस मंत्रालय के अनुदेशों में यथानिर्धारित पात्रता की अन्य शर्तें, मजूरी का परिकलन करने की पद्धति आदि और समय-समय पर जारी स्पष्टीकरण अपरिवर्तनीय रहेंगे।
2. यह भी विनिश्चय किया गया है कि उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित पात्र कर्मचारियों, जो निलंबित नहीं थे या जिन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सेवा नहीं छोड़ी थी/सेवानिवृत्त नहीं हुए थे/जिनकी मृत्यु नहीं हुई थी या जो ऐसी छुट्टी पर थे कि अनुमेय छुट्टी वेतन, औसत वेतन छुट्टी के दौरान अनुमेय वेतन से कम न हो, के मामले में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए उत्पादकता संबद्ध बोनस के तहत 17,951/- रुपए की राशि का भुगतान किया जाए। ऊपर लिखित कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों के मामले में उत्पादकता संबद्ध बोनस की राशि की गणना इस विषय पर विद्यमान अनुदेशों के अनुसार की जाए।
3. इसके अलावा, आर-I/संस्करण 1985 (पुर्नमुद्रित संस्करण 2003) के अध्याय 9 में यथा अंतर्विष्ट राज्य रेल भविष्य निधि नियमों के नियम 905(2), 908 और 909 में उल्लिखित उपबंधों में छुट देते हुए, राज्य रेल भविष्य निधि के वे अंशदाता, जो उत्पादकता संबद्ध बोनस पाने के पात्र हैं, यदि चाहें तो अपने संबंधित राज्य रेल भविष्य निधि लेखे में, इस योजना के अंतर्गत स्वीकार्य पूर्ण अथवा आंशिक राशि जमा करा सकते हैं।
4. उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित सभी पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए उत्पादकता संबद्ध बोनस का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर उसी प्रकार किया जाए, जिस प्रकार वेतन का भुगतान किया जाता है।
5. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।
(गौरव पुरी)
उप निदेशक, पीसी-V
रेलवे बोर्ड
टेली नं.- 011-47845119
ईमेल आईडी: gaurav.rb1 @gov.in
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