Scheme for filling up the posts of Loco Running Supervisors (Chief Loco Inspectors and Chief Crew Controllers/Chief Power Controllers/Chief Traction Controllers) / लोको रनिंग पर्यवेक्षक (मुख्य लोको निरीक्षक और मुख्य क्रू नियंत्रक/मुख्य पावर नियंत्रक/मुख्य कर्षण नियंत्रक) के पदों को भरने के लिए योजना : RBE No. 102/2023
GOVERNMENT/ OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)
RBE No.102/2023
New Delhi, dt. 28.08.2023
No. E(P&A)II-2009/RS-17 (Vol.II)
The General Managers (P)/CAOs,
All Indian Railways
and Production Units etc.
Sub: Scheme for filling up the posts of Loco Running Supervisors (Chief Loco Inspectors and Chief Crew Controllers/Chief Power Controllers/Chief Traction Controllers)
Ref: (1) Board’s letter No.E(P&A)II-2009/RS-17 dt. 03.07.2019 (RBE No.108/2019)
(2) Board’s letter of even number dt. 01.11.2021 (RBE No.80/2021)
Attention is invited to para-3 of Board’s letter referred to at (1) above wherein the eligibility for filling up the post of CLIs and CLIs (CCC, CPRC & CTLC) has been laid down.
2. Vide Board’s letter referred to at (2) above, it was decided that the term ‘10 years of actual service as Loco Pilot’ contained in para-3 of Board’s letter dt. 03.07.2019 (RBE No.108/2019) shall mean 10 years of service as Loco Pilot including duties rendered as CC/PRC/TLC for the period of tenure in accordance with extant guidelines issued by the Board vide Board’s letter dated 23.07.2004 (RBE No.162/2004).
3. A reference has been received from one of the Zonal Railways seeking clarification as to whether the period of service rendered by Loco Pilots as Sr. Instructors at different training institutes over IR can be reckoned as eligibility service for the purpose of selection to the post of CLIs.
4. The matter has been considered by the Board and it has been decided that the period of service rendered by Loco Pilots as Sr. Instructors at different training institutes over IR shall also be reckoned as eligibility service for the purpose of selection to the post of CLIs.
5. These instructions shall be applicable from the date of issue of this letter.
(This disposes of NCR’s letter No. PCEE/NCR letter No. NCR/EL/Loco/39/Op. Policy, dt. 12.05.2023)
(Gaurav Puri)
Dy. Director, PC-V
Railway Board
Tele No. — 011-47845119
Email ID : gaurav.rb1[@]gov.in
(भारत सरकार) GOVERNMENT OF INDIA
(रेल मंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) RAILWAY BOARD
आरबीई सं, 102/2023
नई दिल्ली, दिमांक 28.08.2023
सं. ई (पीएंडए)II-2009/आरएस-17 (वाल्यू.II)
महाप्रबंधक (कार्मिक)/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
सभी भारतीय रेलें
एवं उत्पादन इकाइयां आदि
विषय: लोको रनिंग पर्यवेक्षक (मुख्य लोको निरीक्षक और मुख्य क्रू नियंत्रक/मुख्य पावर नियंत्रक/मुख्य कर्षण नियंत्रक) के पदों को भरने के लिए योजना।
संदर्भ: (1) बोर्ड का दिनांक 03.07.2019 पत्र सं. ई (पी एंड ए)II-2009/आरएस -17 (आरबीई सं. 108/2019)
(2) बोर्ड का दिनांक 01.11.2021 का समसंख्यक पत्र (आरबीई सं. 80/2021)
आपका ध्यान बोर्ड के उपरोक्त (1) पर उल्लिखित पत्र के पैराग्राफ-3 की ओर आकुष्ट किया जाता है जिसमें सीएलआई और सीएलआई (सीसीसी, सीपीआरसी और सीटीएलसी) के पद को भरने के लिए पात्रता निर्धारित की गई है।
2. बोर्ड के उपरोक्त (2) पर उल्लिखित पत्र के तहत, यह निर्णय लिया गया था कि बोर्ड के दिनांक 03.07.2019 के पत्र (आरबीई सं. 108/2019) के पैराग्राफ-3 में अंतर्विष्ट “बतौर लोको पायलट 10 वर्ष की वास्तविक सेवा’ पद का अर्थ बतौर लोको पायलट 10 वर्ष की सेवा होगा जिसमें बोर्ड के दिनांक 23.07.2004 के पत्र (आरबीई सं. 162/2004) के तहत बोर्ड द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यकाल की अवधि के लिए बतौर सीसी/पीआरसी/टीएलसी निर्वाह की गई ड्यूटियाँ शामिल हैं।
3. एक क्षेत्रीय रेल से पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या लोको पायलटों द्वास भारतीय रेल में विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में बतौर वरिष्ठ अनुदेशक प्रदान की गई सेवा की अवधि की सीएलआई के पद पर चयन के प्रयोजनार्थ पात्रता सेवा के रूप में गणना की जा सकती है।
4. इस मामले पर बोर्ड द्वारा विचार किया गया है और यह यह निर्णय लिया गया है कि लोको पायलटों द्वारा भारतीय रेल में विभिन प्रशिक्षण संस्थानों में बतौर वरिष्ठ अनुदेशक प्रदान की गई सेवा की अवधि की भी सीएलआई के पद पर चयन के प्रयोजनार्थ पात्रता सेवा के रूप में गणना की जाएगी।
5. ये अनुदेश इस पत्र के जारी होने की तारीख से लागू होंगे।
(इससे उत्तर मध्य रेलवे के दिनांक 12.05,2023 के पत्र सं, पीसीईई/एनसीआर पत्र सं. एनसीआर/ईएल/लोको/39/ओपी. पॉलिसी का निपटान हो जाता है।)
(गौरव पुरी)
उपनिदेशक, पीसी-V
रेलवे बोर्ड
टेलीफोन नं. 011-47845119
ईमेल आईडी: gaurav.rb1[@]gov.in
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