Family Pension for LIC and General Insurance Pensioners / एलआईसी और सामान्य बीमा कंपनियों के पेंशनभोगियों को पारिवारिक पेंशन
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
LOK SABHA
UN-STARRED QUESTION NO- 1704
TO BE ANSWERED ON THE JULY 31, 2023 /SRAVANA 9,1945 (SAKA)
Family Pension for LIC and General Insurance Pensioners
1704. SHRI PRAJWAL REVANNA:
SHRIMATI SUMALATHA AMBAREESH:
SHRIMATI ANGADI MANGAL SURESH:
SHRI NALIN KUMAR KATEEL:
Will the Minister of FINANCE be pleased to state:
(a) whether it has come to the notice of the Government that old aged family pensioners of LIC and Public Sector General Insurance companies are being paid meagre family pension and once the service pension is fixed at the time of retirement in LIC and PSGI institutions, it remains stagnant which is fixed at 15 per cent without any increase, having direct impact on family pension as well;
(b) whether the Government has received any representation seeking hike in the pension amount paid to the pensioner’s families;
(c) if so, whether the Government proposes to enhance family pension of LIC and GIC pensioners to thirty percent on the lines of pension extended to the retired employees of Central/State Government’s RBI, Public Sector Banks, RRBs, NABARD;
(d) whether the LIC Board has also recommended to raise the pension to thirty per cent without any ceiling; and
(e) if so, the details thereof and whether the Government proposes to accept this recommendation along with the time by which it is going to be implemented?
ANSWER
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE
(Dr. BHAGWAT KARAD)
(a) to (e) : The family of a deceased employee of Life Insurance Corporation (LIC) and Public Sector General Insurance Companies (PSGICs), who die in service or after retirement is entitled for family pension as per the provisions of Rule 39 of LIC of India (Employees) Pension Rules, 1995 and Rule 38 of General Insurance (Employees’) Pension Scheme 1995 respectively and amount of family pension in LIC and PSGICs is payable at rate of 15 / 20 / 30 per cent depending upon scale of pay. Further, LIC & PSGICs are commercial entity operating in a competitive and regulated environment. Any proposal which entails increase in cost is considered based on business principles and after assessing its impact on regulatory operations inter-alia on expenses of management.
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भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1704
जिसका उत्तर 31 जुलाई, 2023/9 श्रावण, 1945 (शक) को दिया गया
एलआईसी और सामान्य बीमा कंपनियों के पेंशनभोगियों को पारिवारिक पेंशन
1704. श्री प्रज्ज्वल रेवन्ना:
श्रीमती सुमलता अम्बरीश:
श्रीमती मंगल सुरेश अंगड़ी:
श्री नलीन कुमार कटील:
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या एलआईसी और सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के वृद्ध पारिवारिक पेंशनभोगियों को कम पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जा रहा है और एलआईसी और पीएसजीआई संस्थाओं में सेवानिवृत्ति के समय एक बार सेवा पेंशन तय होने के बाद यह स्थिर रहती है जो बिना किसी वृद्धि के 15 प्रतिशत पर तय होती है, जिसका सीधा प्रभाव पारिवारिक पेंशन पर भी पड़ता है;
(ख) क्या सरकार को पेंशनभोगी परिवारों को भुगतान की जाने वाली पेंशन राशि में बढ़ोतरी की मांग करने वाला कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;
(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का केन्द्र/राज्य सरकार के आरबीआई, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, आरआरबी, नाबार्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन की तर्ज पर एलआईसी और जीआईसी पेंशनभोगियों की पारिवारिक पेंशन को तीस प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव है;
(घ) क्या एलआईसी बोर्ड ने भी पेंशन को बिना किसी सीमा के तीस प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार इस सिफारिश को स्वीकार करने का प्रस्ताव रखती है और इसे कब तक लागू किया जाएगा?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)
(क) से (ड.): जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों (पीएसजीआईसी) के कर्मचारी, जिनकी सेवा के दौरान अथवा सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो जाती है, का परिवार क्रमश: भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन नियम, 1995 के नियम 39 और साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन योजना, 1995 के नियम के 38 के उपबंधों के अनुसार पारिवारिक पेंशन का पात्र होता है और एलआईसी और पीएसजीआईसी में पारिवारिक पेंशन की राशि वेतनमान के आधार पर 15/20/30 प्रतिशत की दर से देय है। इसके अलावा, एलआईसी और पीएसजीआईसी एक प्रतिस्पर्धी और विनियमित वातावरण में काम करने वाली वाणिज्यिक इकाई हैं। किसी भी प्रस्ताव जिसमें लागत में वृद्धि शामिल हो, पर व्यावसायिक सिद्धांतों के आधार पर और प्रबंधन के खर्चों के साथ-साथ विनियामकीय परिचालनों पर इसके प्रभाव का आकलन करने के बाद विचार किया जाता है।
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