All India Services (Leave) Amendment, Rules, 2023 अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) संशोधन, नियम, 2023 – Amendment in Rule 18(D) regarding Child Care Leave (CCL): Notification No. G.S.R. 562(E) dated 28.07.2023

All India Services (Leave) Amendment, Rules, 2023 अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) संशोधन, नियम, 2023 – Amendment in Rule 18(D) regarding Child Care Leave (CCL): Notification No. G.S.R. 562(E) dated 28.07.2023

All India Services (Leave) Amendment, Rules, 2023 अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) संशोधन, नियम, 2023 – Amendment in Rule 18(D) regarding Child Care Leave (CCL): Notification No. G.S.R. 562(E) dated 28.07.2023

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING
NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2023

G.S.R. 562(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules further to amend the All India Services (Leave) Rules, 1955, namely:

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the All India Services (Leave) Amendment, Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the All India Services (Leave) Rules, 1955, in rule 18 (D), –

(i) for sub-rules (1) and (2) the following sub-rules shall be substituted, namely: –

“18 (D) Child Care Leave. – (1) Subject to the provisions of this rule, a female member of the Service and single male member of the Service may be granted child care leave by an authority competent to sanction leave for a maximum period of seven hundred and thirty days during entire service, for taking care of two eldest surviving children, up-to the age of eighteen years, on the grounds of rearing or for looking after any of their needs, such as education, sickness and the like.

(2) During the period of child care leave, member of the Service shall be paid hundred percent of leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave for the first three hundred and sixty five days and eighty percent of the pay drawn immediately before proceeding on leave for the next three hundred and sixty five days”;

(ii) for sub-rules (5) and (6), the following sub-rules shall be substituted, namely: –

‘(5) Child care leave shall not be granted for more than three spells in a calendar year and in case of a single female member of the Service, the child care leave may be granted for up-to six spells in a calendar year:

Provided that child care leave may not be granted for a period less than five days in a spell.

(6) A separate leave account shall be maintained for child care leave and it shall not be debited against the other leave accounts of the member of the Service.

(7) Child care leave shall not ordinarily be granted during the probation period except in case of certain extreme situations where the leave sanctioning authority is satisfied about the need of child care leave to the probationer, provided that the period for which such leave is sanctioned is minimal.

Explanation – For the purpose of this rule, “single male” refers to an unmarried or widower or divorcee male member of the Service’.

[F. No. 11019/04/2020-AIS-III]
KAVITA CHAUHAN, Under Secy

Note:- The principal rules were published vide notification No. 5/2/53-AIS(III), dated the 12th September, 1955, in the Gazette of India, vide number S.R.O. 1979, dated 12th September, 1955, and last amended vide :–

S.No. Notification No. Date G.S.R. No. Date of Publication
1. 11019/27/2008-AIS-(III) 19.09.2011 707(E) 21.09.2011

gazette notificationकार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
अधिसूचना
नई दिल्‍ली, 28 जुलाई, 2023

सा.का.नि. 562 (अ).— अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. – (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) संशोधन, नियम, 2023 है।

(ii) वे राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवत्त होंगे।

2. अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियम, 1955 में, नियम 18(घ) में –

(i) उप नियम (1) एवं (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियमों को रखा जाएगा, नामत: –

“18 (a) शिशु देखभाल छुट्टी –

(1) इस नियम के उपबंधों के अधीन, सेवा की एक महिला सदस्य और सेवा के एकल पुरुष सदस्य को अपने अठारह वर्ष की आयु तक के दो सबसे बड़े जीवित बच्चों की देखभाल, चाहे वह पालन-पोषण के लिए हो या उनकी किसी भी आवश्यकता जैसे शिक्षा, बीमारी और इसी तरह की देखभाल के लिए, पूरी सेवा के दौरान सात सौ तीस दिनों की अधिकतम अवधि के लिए छुट्टी प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा शिशु देखभाल छुट्टी प्रदान की जा सकती है।

(2) शिशु देखभाल छुट्टी की अवधि के दौरान, सेवा के सदस्य को पहले तीन सौ पैंसठ दिनों के लिए छुट्टी पर जाने से ठीक पूर्व आहरित वेतन के बराबर छुट्टी वेतन का सौ प्रतिशत और अगले तीन सौ पैंसठ दिनों के लिए छुट्टी पर जाने से ठीक पूर्व आहरित वेतन के अस्सी प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा।”

(ii) उप-नियम (5) एवं (6) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियमों को रखा जाएगा, अर्थात: –

(5) शिशु देखभाल छुट्टी एक कैलेंडर वर्ष में तीन बार से अधिक के लिए स्वीकृत नहीं की जाएगी और सेवा की एकल महिला सदस्य के मामले में, शिशु देखभाल छुट्टी एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम छह बार के लिए स्वीकृत की जा सकती है। परंतु शिशु देखभाल छुट्टी एक बार में पांच दिनों से कम की अवधि के लिए मंजूर नहीं की जा सकती है।

(6) शिशु देखभाल छुट्टी के लिए एक अलग छुट्टी खाता बनाया जाएगा और इसे सेवा के सदस्य के अन्य छुट्टी खाते से नहीं काटा जाएगा।

(7) कुछ अत्यंत कठिन परिस्थितियों के सिवाए जहां छुट्टी स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की शिशु देखभाल छुट्टी की आवश्यकता के बारे में संतुष्ट है, साधारणतया परिवीक्षा अवधि के दौरान शिशु देखभाल छुट्टी स्वीकृत नहीं की जाएगी। बशर्ते कि वह अवधि अल्पतम (मिनिमल) हो, जिसके लिए ऐसी छुट्टी स्वीकृत की जाती है।

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजन के लिए “एकल पुरुष’ का अर्थ सेवा के एक अविवाहित या विधुर या तलाकशुदा पुरूष सदस्य से है।

[फा. सं. 11019/04/2020-अभासे-|॥]
कविता चौहान, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना सं. 5/2/53-अ.भा.से.(III) तारीख 12 सितंबर, 1955 द्वारा भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 1979 तारीख 12 सितंबर, 1955 द्वारा प्रकाशित किए गए और अंतिम संशोधन निम्नानुसार किए गए:-

क्र.सं. अधिसूचना संख्या तारीख सा.का.नि. प्रकाशन की तिथि
1. 11019/27/2008-एआईएस-(III) 19.09.2011 707(अ) 21.09.2011

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