Cost ceiling of attendants engaged in lieu of TADK through contracted manpower outsourcing agency/संविदाधारी जनशक्ति आउटसोर्सिग एजेंसी के माध्यम से टेलीफोन परिचर सह डाक खलासी के स्थान पर नियुक्त परिचरों की लागत सीमा के संबंध में स्पष्टीकरण: Clarification by Railway Board
भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)
No.E(NG)II/2020/SB/5
New Delhi, dated 05.04.2023
The General Manager (P),
All Zonal Railways/Production Units,
(As per standard mailing list).
Sub: Clarification regarding cost ceiling of attendants engaged in lieu of TADK through contracted manpower outsourcing agency.
Ref: Board’s letter of even no. dated 14.10.2022.
In partial modification to Board’s letter under reference, para 2(ii) of Board’s letter dated 14.10.2022 is amended as under:
“In cases where it is not possible to man the posts, an attendant in lieu of TADK may be provided by Zones through contracted manpower outsourcing agency subject to the cost ceiling (excluding other statutory obligation, Service Charge, GST and other administrative costs) of such attendant to not exceed bottom of Level-1 in the Pay Matrix of the 7th CPC plus applicable D.A.”
This issues with the approval of the competent authority.
Sd/-
(Umesh Kumar Tiwari)
Joint Director Estt.(N)
Railway Board
Rail Bhawan, Raisina Road, New Delhi-110001
भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)
सं. ई(एनजी)॥/2020/एसबी/5
नई दिल्ली, दिनांक: 05.04.2023
महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी क्षेत्रीय रेलें/ उत्पादन इकाइयां,
(मानक डाक सूची के अनुसार)।
विषय: संविदाधारी जनशक्ति आउटसोर्सिग एजेंसी के माध्यम से टेलीफोन परिचर सह डाक खलासी के स्थान पर नियुक्त परिचरों की लागत सीमा के संबंध में स्पष्टीकरण।
संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 14.10.2022 का समसंख्यक पत्र।
बोर्ड के संदर्भाधीन पत्र के आंशिक संशोधन में, बोर्ड के दिनांक 14.10.2022 के पत्र के पैरा 2 (1) को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:
“ऐसे मामलों में जहां पदों पर तैनाती करना संभव नहीं है, क्षेत्रीय रेलों द्वारा टेलीफोन परिचर सह डाक खलासी के स्थान पर एक परिचर संविदाधारी जनशक्ति आउटसोस्सिंग एजेंसी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए, बशर्ते कि ऐसे परिचर की लागत सीमा (अन्य सांविधिक दायित्व, सेवा शुल्क, माल एवं सेवा कर और अन्य प्रशासनिक लागतों को छोड़कर) 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में लेवल-1 के निम्नतम स्तर और लागू महंगाई भत्ते से अधिक न हो।
इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।
(उमेश कुमार तिवारी)
संयुक्त निदेशक स्था.(अराजपत्रित)
रेलवे बोर्ड
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