31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक कर लें – आयकर विभाग की अपील

31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक कर लें – आयकर विभाग की अपील

31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक कर लें – आयकर विभाग की अपील

Last dated to link your PAN and AADHAAR is approaching soon

पैन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ना अनिवार्य है। आयकर विभाग ने इसके लिए अंतिम समय सीमा 31 मार्च, 2023 तय की है। विभाग के मुताबिक समय सीमा गुजर जाने के बाद आधार कार्ड से लिंक नहीं किए गए व्‍यक्तिगत पैन कार्ड निष्क्रिय घोषित कर दिए जाएंगे। इसके बाद आप अने पैन का इस्‍तेमाल किसी भी वित्‍तीय कार्यों में नहीं कर पाएंगे। दरअसल, आयकर विभाग द्वारा पहले ही डेडलाइन को कई बार बढाया जा चुका है।

आधार और पैन को लिंक करने की आवश्‍यकता किसे है?

आयकर अधिनियम की धारा 139AA के तहत प्रत्‍येक व्‍यक्ति जिसे 1 जुलाई 2017 को स्‍थायी खाता संख्‍या (पैन) आवंटित किया गया है और जो आधार संख्‍या प्राप्‍त करने के लिए पात्र है, उन्‍हें आधार और पैन को लिंक करने की आवश्‍यकता है। दूसरे शब्‍दों में, ऐसे व्‍यक्तियों को अनिवार्य रूप से आयकर विभाग द्वारा निर्धारित तिथि से पहले अपना आधार और पैन लिंक करना होगा।

आधार और पैन को कैसे करें लिं?

रजिस्‍टर्ड और अनरजिस्‍टर्ड दोनों उपयोगकर्ता अपने आधार और पैन को ई-फाइलिंग पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर प्री लॉग इन और पोस्‍ट लॉगिन मोड दोनों में लिंक कर सकते हैं। आप आधार और पैन (https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-loging/bl-link-aadhaar) को लिंक करने के लिए ई-फाइलिंग होमपेज पर ‘’लिंक आधार’’ का उपयोग कर सकते हैं। इसे बाद आपको एक पेज दिखेगा, जहां पैन नंबर, आधार संख्‍या और अन्‍य आवश्‍यक विवरण जैसे आपके नाम को दर्ज करने की आवश्‍यकता होगी।

SMS के जरिए भी कर सकेंगे लिंक

आपका पैन और आधार लिंक नहीं है, तो आप उन्‍हें SMS के माध्‍यम से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने पंजीकृत फोन नंबर का उपयोग करके या तो 567678 या 56161 पर SMS भेजना होगा। यहां इस बात का ख्‍याल रखना होगा कि अगर आपका नाम, जन्‍म तिथि, या आधार के अनुसार लिंक पैन विवरण के साथ मेल नहीं खा रहा है तो यह प्रक्रिया विफल हो जाएगी। फिर उसके पहले अपने आधार विवरण को अपडेट करना होगा।

आयकर विभाग ने ट्वीट कर दी जानकारी

आयकर विभाग ने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि आयकर अधिनियम-1961 के मुताबिक सभी पैन धारकों, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनके लिए 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। बयान के मुताबिक 1 अप्रैल 2023 से जो पैन आधार से नहीं लिंक होंगे, वे पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे।

पैन निष्क्रिय होने पर आएगी समस्‍या

विभाग ने लोगों से ट्वीट कर अपील की है कि पैन नंबर को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी समय-सीमा बहुत नजदीक है। ऐसे में कृपया और देर न करें, आज ही अपने पैन को आधार से लिंक करें। गौरतलब है कि 31 मार्च, 2023 तक पैन को आधार से लिंक नहीं करने वालों को कारोबार और टैक्‍स संबंधी छूट का लाभ नहीं मिल पाएगा। वहीं, पैन निष्क्रिय होने पर बैंकों में 50 हजार रूपये से ज्‍यादा की रकम जमा और निकासी नहीं होगी। आयकर रिटर्न फाइल करने और सरकारी योजनाओं का फायदा लेने में परेशानी आएगी।

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