Implement of EPS-95 Pension Scheme / ईपीएस-95 पेंशन योजना का कार्यान्वयन – i.r.o. Pensioners retired before 01.09.2014
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1934
ANSWERED ON 13.03.2023
IMPLEMENT OF EPS-95 PENSION SCHEME
1934. SHRI KUMBAKUDI SUDHAKARAN:
Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:
(a) whether the Government has directed the EPFO to implement the EPS-95 pension scheme for retired employees, as per the recent judgment of the Hon’ble Supreme Court on November 2022;
(b) if so the, details thereof including the exact time required for the implementation of the scheme and if not, the reasons therefor;
(c) the date from which the retired employees are likely to receive the revised pension, calculated on the basis of their service during the entire membership period;
(d) whether the revised pension amount will be applicable for the employees who retired before 2014 and had been members of the EPS-95 pension scheme, if so, the details thereof; and
(e) the total number of retired employees covered under the scheme who will receive the revised pension, calculated on the basis of their service during the entire membership period?
ANSWER
MINISTER OF STATE FOR LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI RAMESWAR TELI)
(a) to (d): As per directions contained in paragraph 44(ix) read with paragraph 44(v) and 44(vi) of the Hon’ble Supreme Court judgment dated 04.11.2022, online applications were called by Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) on 29.12.2022 from pensioners who had retired before 01.09.2014 and had exercised joint option for contributing in pension fund on salary exceeding wage ceiling before their retirement but whose joint options were rejected by the EPFO (on account of cut-off date). Joint options for this category of retirees were to be filed on or before 03.03.2023.
Further, as per directions contained in paragraph 44(iii) & paragraph 44 (iv) read with paragraph 44(v) of the judgment of Hon’ble Supreme Court dated 04.11.2022, instructions have been issued by EPFO on 20.02.2023 for online joint options to be filed by the employees who were in service prior to 01.09.2014 and continued to be in service on or after 01.09.2014 but could not exercise joint option under erstwhile proviso to paragraph 11(3) of Employees’ Pension Scheme (EPS), 1995. Joint options for this category of employees can be filed on or before 03.05.2023.
Further, the implementation of the judgment of the Hon’ble Supreme Court is being examined. It has legal, financial, actuarial and logistical implications. All pension funds have to be sustainable for the future generations therefore, in larger public interest and that of social security it is imperative that the pension funds are kept in good financial health so that pension payment liabilities in future are met.
(e): The number of retired employees covered under the scheme will depend on the number of online applications / joint options filed by them. Last date to submit joint option is 03.05.2023.
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भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1934
सोमवार, 13 मार्च, 2023/22 फाल्गुन, 1944 (शक)
ईपीएस-95 पेंशन योजना का कार्यान्वयन
1934. श्री के. सुधाकरन:
क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने कम॑चारी भविष्य निधि संगठन को माननीय उच्चतम न्यायालय के नवंबर, 2022 के हाल के निर्णय के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए ईपीएफ-95 पेंशन योजना लागू करने का निदेश दिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के कार्यान्वयन के लिए कितने समय की आवश्यकता है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्पूर्ण सदस्यता अवधि के दौरान उनकी सेवा के आधार पर संशोधित पेंशन कब से प्राप्त होने की संभावना है;
(घ) क्या संशोधित पेंशन राशि उन कर्मचारियों के लिए लागू होगी जो वर्ष 2014 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं और इपीएफ-95 पेंशन योजना के सदस्य थे, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है; और
(ड) इस योजना के अंतर्गत शामित्र किए गए सेवानिवृत्त कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें संपूर्ण सदस्यता अवधि के दौरान उनकी सेवा के आधार पर संशोधित पेंशन प्राप्त होगी?
उत्तर
श्रम ओर रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)
(क) से (घ): माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के पैरा 44 (ix) के साथ पठित पैरा 44 (9) में निहित निर्देशानुसार, कर्मचारी भ्रविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा 29.12.2022 को उन पेंशनभोगियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, जो दिनांक 01.09.2014 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके थे और अपनी सेवानिवृत्ति से पहले वेतन सीमा से अधिक वेतन पर पेंशन निधि में अंशदान करने के लिए संयुक्त विकल्प का उपयोग किया था, लेकिन जिनके संयुक्त विकल्पों को (निर्धारित अंतिम तारीख के कारण) ईपीएफओ द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के इस श्रेणी हेतु संयुक्त विकल्प को दिनांक 03.03.2023 तक या उससे पहले दायर किया जाना था।
इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के पैरा 44 (iii) और पैरा 44 (iv) के साथ पठित पैरा 44 (ix) में निहित निर्देशानुसार, ईपीएफओ द्वारा दिनांक 20.02.2023 को उन कर्मचारियों द्वारा ऑनलाइन संयुक्त विकल्प दाखिल करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं जो दिनांक 01.09.2014 से पहले सेवा में थे और दिनांक 01.09.2014 को या उसके बाद सेवा में बने रहे, लेकिन कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के पैराग्राफ 11 (3) के पूर्ववर्ती परंतुक के तहत संयुक्त विकल्प का उपयोग नहीं कर सके। कर्मचारियों के इस श्रेणी हेतु संयुक्त विकल्प दिनांक 03.05.2023 को या उससे पहले दायर किए जा सकते हैं।
इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कार्यान्वयन की जांच की गई। इसके कानूनी, वित्तीय, बीमांकिक और ताकिक निहितार्थ हैं। सभी पेंशन निधियों को भावी पीढ़ियों के लिए संवहनीय होना चाहिए, इसलिए, व्यापक सार्वजनिक हित और सामाजिक सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि पेंशन निधियों को अच्छे वित्तीय स्वास्थ्य में रखा जाए ताकि भविष्य में पेंशन भुगतान ऋण को पूरा किया जा सके।
(ड): योजना के तहत कवर किए जाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या उनके द्वारा दाखिल किए जाने वाले ऑनलाइन आवेदनों/ संयुक्त विकल्पों की संख्या पर निर्भर करती है। संयुक्त विकल्प जमा करने की अंतिम तारीख 03.05.2023 है।
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