अनुग्रह राशि भुगतान प्राप्त करने वाले एसआरपीएफ लाभार्थियों को 01.07.2021, 01.01.2022 और 01.07.2022 से महंगाई राहत: आरबीई संख्या 42/2023 दिनांक 13.03.2023

अनुग्रह राशि भुगतान प्राप्त करने वाले एसआरपीएफ लाभार्थियों को 01.07.2021, 01.01.2022 और 01.07.2022 से महंगाई राहत: आरबीई संख्या 42/2023 दिनांक 13.03.2023

अनुग्रह राशि भुगतान प्राप्त करने वाले एसआरपीएफ लाभार्थियों को 01.07.2021, 01.01.2022 और 01.07.2022 से महंगाई राहत: आरबीई संख्या 42/2023 दिनांक 13.03.2023

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/ RAILWAY BOARD)

क्र.सं. पीसी-VII/____
सं.पीसी-V/2021/ए/डीआर/1

आरबीई सं. 42/2023
नई दिल्‍ली, दिनांक: 13.03.2023

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर),
सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: अनुग्रह राशि का भुगतान पाने वाले एसआरपीएफ लाभार्थियों को महंगाई राहत प्रदान करने के लिए 01.07.2021 से संशोधित दरें।

उपर्युक्त विषय पर वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 23.04.2020 के कार्यालय ज्ञापन सं.1-1/2020-ई-II(बी), कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग) के दिनांक 20.09.2021 एवं 23.11.2021 के कार्यालय ज्ञापन सं.42/07/2021-पी एण्ड पीडब्ल्यू(डी) और दिनांक 11.05.2022 एवं 31.10.2022 के कार्यात्रय ज्ञापन सं.42/07/2022-पी एण्ड पीडब्ल्यू(डी), प्रत्येक की एक प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कारवाई के लिए भेजी जा रही है।

2. बोर्ड के दिनांक 15.11.2006 के पत्र सं. एफ(ई)III/98/पीएन1/एक्स-जीआर/3 के तहत जारी जीवित एसआरपीएफ (अंशदायी) सेवानिवृत्त लाभाथियों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि की बढ़ी हुई दरों के अनुसार, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 20.09.2021, 23.11.2021, 11.05.2022 और 31.10.2022 के उपर्युक्त कार्यात्रय ज्ञापन के पैरा 10) को निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

“एसआरपीएफ (अंशदायी) के ग्रुप ‘क’, ख’, ‘ग’ और ‘घ’ के जीवित लाभार्थियों, जो दिनांक 01.04.1957 से 31.12.1985 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए थे और उन्हें 600 रुपए प्रति माह की एकसमान दर के बदले संशोधित करके 01.11.2006 से क्रमश: 3000 रुपए, 1000 रुपए, 750 रुपए और 650 रुपए प्रति माह की संवर्द्धित स्‍लैब-वार अनुग्रह राशि संस्वीकृत कर दी गई थी, निम्नलिखित दरों से महंगाई राहत पाने के हकदार होंगे :-

दिनांक महंगाई राहत की दर
01.07.2021 368 %
01.01.2022 381 %
01.07.2022 396 %

3. तदनुरूपी रेलवे के अनुदेशों के संबंध में संत्रग्न कार्यालय ज्ञापन में निर्दिष्ट विभिन्‍न अनुदेशों एवं आदेशों की एक शब्दानुक्रमणिका नीचे दर्शाई गई है:-

क्र.सं. कार्यालय ज्ञापन का पैरा सं. और दिनांक पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के कार्यालय ज्ञापन की सं. एवं दिनांक रेलवे बोर्ड द्वारा जारी तदनुरूपी  आदेशों की संख्या एवं दिनांक
1. दिनांक 20.09.2021 के कार्यालय ज्ञापन का पैरा 1 वित्त मंत्रालय/व्यय विभाग का का. ज्ञा. सं. 1/1/2020-ई-॥(बी) दिनांक 23.04.2020 पीसी-VII/2016/I/7/2/3 दिनांक 27.04.2020
2. दिनांक 20.09.2021 के कार्यालय ज्ञापन का पैरा 2 डीओपी एंड पीडब्ल्यू का का.ज्ञा. सं.42/04/2019-पीएंडपीडब्ल्यू(डी दिनांक 03.12.2019 पीसी-V/2021/ए/डीआर/1  दिनांक 08.04.2021
3. डीओपी एंड पीडब्ल्यू(डी) का दिनांक 20.09.2021 का पैरा 1(i) डीओपी एंड पीडब्ल्यू (डी) का  का.ज्ञा. सं.42/7/2021 पीएंडपीडब्ल्यू(डी) दिनांक 20.09.2021 एफ(ई)III/98/पीएन1/एक्स.जीआर/3 दिनांक 15.11.2006

4. महंगाई राहत के भुगतान में यदि रुपए का कोई भाग हो तो उसे अगले उच्चतर रुपये में पूर्णाकित कर दिया जाएगा।

5. प्रत्येक पृथक मामले में देय महंगाई राहत की मात्रा की गणना करने का उत्तरदायित्व राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि सहित पेंशन संवितरण प्राधिकारियों का होगा।

6. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक:यथोक्त

(सुधा ए. कुजूर)
उप निदेशक, वेतन आयोग
रेलवे बोर्ड

अंग्रेजी में पढ़ने के लिए  नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें

Dearness Relief from 01.07.2021, 01.01.2022 & 01.07.2022 to SRPF beneficiaries in receipt of ex-gratia payment: RBE No. 42/2023 dated 13.03.2023

Source : Click to view/download PDF

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