CGHS Facilities to SAI Employees / भारतीय खेल प्राधिकरण के कर्मचारियों को सीजीएचएस सुविधाएं
Government of India
Ministry of Youth Affairs & Sports
Department of Sports
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 739
TO BE ANSWERD ON 07.02.2023
CGHS Facilities to SAI Employees
739. SHRI SISIR KUMAR ADHIKARI:
Will the Minister of YOUTH AFFAIRS AND SPORTS be pleased to state:
(a) whether it is a fact that the pensioners of Sports Authority of India (SAI) are not getting any hospital facilities as per Central Government rules;
(b) if so, whether the employees of SAI are getting medical facilities during their services as per Central Government Health Scheme (CGHS) rules and facilities, if so, the details thereof;
(c) the details of medical rules of SAI, establishments and the reasons not for extending CGHS/CS-MA rules to SAI pensioners; and
(d) the details of proposal of the Government to extend medical facilities to SAI employees during their superannuation?
ANSWER
THE MINISTER OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS
[SHRI ANURAG SINGH THAKUR]
(a) to (d): The pensioners of the SAI are paid a Fixed Medical Allowance (FMA) of Rs.1000/- along with their monthly pension, as per the Order dated 19.07.2017 of the Department of Personnel & Training Government of India. The serving employees of SAI are presently provided medical facilities for treatment in any of the hospitals recognized by the State Governments/ CGHS. The guidelines also cover the hospitals fully funded by either the Central Government or the State Government, subject to the condition that the medical expenditure will be reimbursed to the employees at the rates fixed by the Government under CGHS Rules. Further, a proposal of SAI for providing CGHS facilities to its serving and retired employees was considered in the Ministry of Health & Family Welfare, and it was decided not to extend CGHS facilities to the new organizations/areas/groups that are already not covered under it, due to severe resource constraints.
भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 739
उत्तर देने की तारीख 07 फरवरी, 2023
18 माघ, 1944 (शक)
भारतीय खेल प्राधिकरण के कर्मचारियों को सीजीएचएस सुविधाएं
739. श्री शिशिर कुमार अधिकारी:
क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) कया यह सच है कि भारतीय खेत्र प्राधिकरण (एसएआई) के पेंशनधारकों को केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार कोई अस्पताल सुविधा नहीं मित्र रही है;
(ख) यदि हां, तो क्या एसएआई के कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के दौरान केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) नियमों ओर सुविधाओं के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं मित्र रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है;
(ग) एसएआई संस्थानों के चिकित्सा नियमों का ब्यौरा क्या है और एसएआई के पेंशनधारियों को
सीजीएचएस / सीएस- एमए नियमों का लाभ नहीं देने के क्या कारण हैं; और
(घ) एसएआई कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के दौरान चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के सरकार के प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?
उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)
(क) से (घ): भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19.07.2017 के आदेश के अनुसार, साई के पेंशनभोगियों को उनकी मासिक पेंशन के साथ-साथ 1000/-रु. के निश्चित चिकित्सा भत्ते (एफएमए) का भुगतान किया जाता है। साई के सेवारत कर्मचारियों को वर्तमान में राज्य सरकारों /सीजीएचएस द्वारा मान्यता प्रास किसी भी अस्पताल में इलाज के लिए चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। दिशानिर्देशों के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित अस्पतालों को भी इस शर्त के अधीन कवर किया गया हैं, कि सरकार द्वारा सीजीएचएस नियमों के तहत निर्धारित दरों पर कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके अतिरिक्त साई के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सीजीएचएस सुविधाएं प्रदान करने के साई के प्रस्ताव पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में विचार किया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि गंभीर संसाधनों की कमी के कारण नए संगठनों क्षेत्रों /समूहों जो पहले से ही इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, को सीजीएचएस सुविधाएं प्रदान नहीं की जाएंगी।
Source : Loksabha
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