Option for fixation of Pay after Promotion – Exercising/re-exercising the option in view of relaxation of limitation period from 15.03.2020 to 28.02.2022 by Hon’ble Supreme Court during COVID-19 pandemic / पदोन्नति के बाद वेतन निर्धारण के लिए विकल्प – COVID-19 महामारी के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 15.03.2020 से 28.02.2022 तक की सीमा अवधि में छूट के मद्देनजर विकल्प का प्रयोग/पुन: प्रयोग
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF EXPENDITURE
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION No. 731
TO BE ANSWERED ON TUESDAY, DECEMBER 13, 2022
22 AGRAHAYANA, 1944 (SAKA)
OPTION FOR FIXATION OF PAY AFTER PROMOTION
731: SHRI NEERAJ SHEKHAR
SHRI JAVED ALI KHAN
Will the Minister of Finance be pleased to state:
(a) whether Department of Expenditure had issued OM dated 15.04.2021 allowing employees to exercise/re-exercise option for fixation of pay after promotion;
(b) if so, whether Government is aware that a large number of employees could not submit their options, due to devastating Delta wave of COVID-19 pandemic and are drawing less pay than their juniors;
(c) whether Government would provide another opportunity to the employees relaxing the limitation period for exercising/re-exercising the option in view of relaxation of limitation period from 15.03.2020 to 28.02.2022 by Hon’ble Supreme Court during COVID-19 pandemic;
(d) if so, the details thereof; and
(e) if not, the reasons therefor?
ANSWER
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PANKAJ CHAUDHARY)
(a): Yes Sir.
(b) to (e): Department of Expenditure issued the O.M. dated 15.04.2021 providing a window of three months period to the Government employees to exercise/re-exercise option for fixation of pay. After the time limit provided in the O.M. dated 15.04.2021, the references received from Ministry/Department are examined on merit on case to case basis.
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या – 731
मंगलवार, 13 दिसम्बर, 2022/22 अदग्रहायण, 1944 (शक)
पदोन्नति के बाद वेतन निर्धारण के लिए विकल्प
731. श्री नीरज vay:
श्री जावेद अली खान:
क्या कित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या व्यय विभाग ने दिनांक 15.04.2021 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया था, जिसमें कर्मचारियों को पदोन्नति के बाद वेतन निर्धारण के लिए विकल्प का उपयोग करने/पुनः उपयोग करने की अनुमति दी गई थी; –
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोविड-19 महामारी की विनाशकारी डेल्टा लहर के कारण बड़ी संख्या में कर्मचारी अपने विकल्प प्रस्तुत नहीं कर पाए थे और वे अपने से कनिष्ठ कर्मचारियों की तुलना में कम वेतन ले रहे हैं;
(ग) क्या सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान 15.03.2020 से 28.02.2022 तक की सीमा अवधि में की गई छूट के मद्देनजर विकल्प का उपयोग करने/पुनः उपयोग करने के लिए कर्मचारियों को सीमा अवधि में छूट देकर एक और अवसर प्रदान करेगी;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) यदि नहीं, तो इसके कारण हैं?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)
(क) जी, हां।
(ख) से (ड.) व्यय विभाग ने दिनांक 15.04.2021 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया था, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को वेतन निर्धारण के विकल्प का उपयोग करने/पुन: उपयोग करने के लिए तीन महीने की अवधि का एक विंडो उपलब्ध करवाया गया था। दिनांक 15.04.2021 के कार्यालय ज़ापन में दी गई समय-सीमा के पश्चात, मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त संदर्भो की जांच मामला-दर-मामला आधार पर गुण-दोष के अनुसार की जाती है।
Source: Rajyasabha
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