Old Pension Scheme : No proposal under consideration for restoration of old pension scheme/ पुरानी पेंशन योजना : पुरानी पेंशन प्रणाली की बहाली का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है – Govt reply in Loksabha
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES
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LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 854
TO BE ANSWERED ON 12 DECEMBER, 2022 (WONDAY)/ AGRAHAYANA 21, 1944 (SAKA)
OLD PENSION SCHEME
854. Shri Asaduddin Owaisi
Will the Minister of Finance be pleased to state:
(a) whether many States have restarted Old Pension Scheme (OPS) to their respective Government employees and if so, the details thereof;
(b) whether many States have raised demand to the Government to return National Pension Scheme (NPS) money to start OPS;
(c) if so, the details thereof and the reaction of the Government thereto;
(d) the decision taken or being taken by the Government to return NPS money to those States who have started OPS;
(e) whether the Government proposes to return to OPS in near future; and
(f) if so, the details thereof?
ANSWER
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE
(DR. BHAGWAT KARAD)
(a) to (f) The State Governments of Rajasthan, Chhattisgarh, and Jharkhand have informed the Central Government/Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) about their decision to restart Old Pension Scheme (OPS) for their State Government employees.
The State Government of Punjab on 18.11.2022 has issued notification regarding implementation of OPS to the government employees who are presently being covered under the National Pension System (NPS).
The State Governments of Rajasthan, Chhattisgarh, and Jharkhand, have sent proposals to the Central Government/PFRDA to return the accumulated corpus of subscribers under NPS to respective State Governments. No such proposal has been received from the State Government of Punjab.
In response to the proposals of the State Governments of Rajasthan Chhattisgarh, and Jharkhand, PFRDA has informed the respective State Governments that there is no provision under Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 read along with PFRDA (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015, and other relevant Regulations, as amended from time to time, vide which the funds, which are already deposited both in the form of Government contribution and Employees’ contribution towards NPS, along with accruals, can be refunded and deposited back to the State Government.
There is no proposal under consideration of Government of India for restoration of old pension scheme.
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 854
जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2022/21 अग्रहायण, 1944 (शक) को दिया गया
पुरानी पेंशन योजना
854. श्री असादुद्दीन ओवैसी:
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या कई राज्यों ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) फिर से शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या कई राज्यों ने सरकार से ओपीएस शुरू करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) का पैसा लौटाने की मांग की है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की कया प्रतिक्रिया है ;
(घ) जिन राज्यों ने ओपीएस शुरू किया है उन्हें एनपीएस का पैसा लौटाने के लिए सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया या लिया जा रहा है;
(ड.) क्या सरकार का निकट भविष्य में ओपीएस वापस शुरू करने का विचार है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)
(क) से (च): राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की राज्य सरकारों ने अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन प्रणाली (ओपीएस) पुन: प्रारंभ करने के अपने निर्णय के बारे में केंद्र सरकार/पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को सूचित किया है।
पंजाब राज्य सरकार ने दिनांक 18.11.2022 को अपने सरकारी कर्मचारियों, जिन्हें वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत कवर किया जा रहा है, के लिए ओपीएस का कार्यान्वयन करने के संबंध में अधिसूचना जारी की है।
राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की राज्य सरकारों ने संबंधित राज्य सरकारों को एनपीएस के अधीन अभिदाताओं के संचित कॉर्पस को वापस करने के लिए केंद्र सरकार/पीएफआरडीए को प्रस्ताव भेजा है। ऐसा कोई प्रस्ताव पंजाब राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।
राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की राज्य सरकारों के प्रस्तावों के प्रति उत्तर में पीएफआरडीए ने संबंधित राज्य सरकारों को यह सूचित किया है कि पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकासी और आहरण) विनियम, 2015 के साथ पठित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 के अंतर्गत और समय-समय पर यथा संशोधित अन्य प्रासंगिक विनियमों, जिसके तहत निधियां जो पहले से ही एनपीएस के पक्ष में सरकारी अंशदान और कर्मचारियों के अंशदान दोनों के रूप में, उपचय ब्याज सहित जमा है उनको राज्य सरकार को लौटाए जाने और उसे वापस जमा कराए जाने का कोई प्रावधान नहीं है।
भारत सरकार के पास पुरानी पेंशन प्रणाली की बहाली का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
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