Hemophilia as Disability – Benefits of Reservation in Government jobs is applicable / विकलांगता के रूप में हीमोफीलिया – सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ लागू है

Hemophilia as Disability – Benefits of Reservation in Government jobs is applicable / विकलांगता के रूप में हीमोफीलिया – सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ लागू है

Hemophilia as Disability – Benefits of Reservation in Government jobs is applicable / विकलांगता के रूप में हीमोफीलिया – सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ लागू है

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
DEPARTMENT OF EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES

LOK SABHA

UNSTARRED QUESTION NO. 991
ANSWERED ON 13.12.2022

HEMOPHILIA AS DISABILITY

991. SHRI HANUMAN BENIWAL:

Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that despite granting the hemophilia disability as benchmark disability under section 2 (R) of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, the persons suffering from hemophilia are deprived of reservation in Government jobs as per section 34(1) of the said Act along with the basis on which such deprivation is made;

(b) whether the Government proposes to provide reservation to the persons suffering from hemophilia in Government jobs under section 34(1) of this Act keeping hemophilia disability in said section in view the discrimination against hemophilia Divyangs, low health status, low social status and low economic level, if so, the details thereof;

(c) whether the Government has taken any action on the representations etc. received from time to time regarding the said demand; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF STATE FOR SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SUSHRI PRATIMA BHOUMIK)

(a) The Government enacted the Rights of Persons with Disabilities (RPwD) Act, 2016, which came into force on 19.04.2017. Disability caused due to blood disorders including haemophilia is recognized as specified disabilities under the said Act. However, in terms of Section 34(1) of the aforesaid Act, the benefit of reservation in Government jobs is applicable to the following categories of persons with benchmark disabilities:

 (i) blindness and low vision;

1%

(ii) deaf and hard of hearing;

1%

(iii) locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy;

1%

(iv) autism, intellectual disability, specific learning disability & mental illness; and

1%

(v) muliple disabilities from amongst persons under clauses (i) to (iv) including deaf-blindness

(b) No, Sir.

(c) and (d) Representations received in the Ministry from time to time are responded to keeping in view the above provisions of RPwD Act, 2016.

in-parliament-updates

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 991
उत्तर देने की तारीख : 13.12.2022

विकलांगता के रूप में हीमोफीलिया

991. श्री हनुमान बेनीवाल:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (आर) के अंतर्गत हीमोफीलिया दिव्यांगता को दिव्यांगता के रूप में निर्धारित किए जाने के बावजूद भी हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 34 (1) के अनुसार सरकारी नौकरियों में आरक्षण से वंचित हैं और यह वंचन किन आधारों पर किया गया है;

(ख) क्‍या सरकार का हीमोफीलिया दिव्यांगों के प्रति भेदभाव, उनकी स्वास्थ्य संबंधी निम्न स्थिति, निम्न सामाजिक स्तर और निम्न आर्थिक स्तर को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम की धारा 34(1) के अंतर्गत सरकारी नौकरियों में हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यारा क्‍या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त मांग के संबंध में समय-समय पर प्राप्त अभ्यावेदनों आदि पर कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(सुश्री प्रतिमा भौमिक)

(क): सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 अधिनियमित किया, जो 19.04.2017 से लागू है। हीमोफीलिया सहित रक्त विकारों के कारण होने वाली दिव्यांगता को उक्त अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट दिव्यांगता के रूप में मान्यता दी गई है। तथापि, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 34(1) के अनुसार, सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ बेंचमार्क दिव्यांगजनों की निम्नलिखित श्रेणियों पर लागू होता है:

 (i) दृष्टि बाधित और लो विजन

1%

(ii) श्रवण बाधित और सुनने की शक्ति में कमी

1%

(iii)

गतिशील दिव्यांगता जिसके अंतर्गत सेरिब्रल पाल्‍सी, कुष्ठ रोग उपचारित, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी शामिल हैं

1%

(iv)

आटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक रुग्णता; और

1%

(v) खंड (i) से (iv) के बीच व्यक्तियों में से बहु दिव्यागताएं जिसके अंतर्गत श्रवण- दुष्ट बाधित भी शामिल हैं

(ख): जी, नहीं ।

(ग) और (घ): मंत्रालय में समय-समय पर प्राप्त अभ्यावेदनों का उत्तर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के उपर्युक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है।

Source: Loksabha

Follow us on Telegram ChannelTwitter and Facebook for all the latest updates

COMMENTS