पेंशन और उपदान के लिए संविदा पर की गई सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में करना – केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021

पेंशन और उपदान के लिए संविदा पर की गई सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में करना – केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021

पेंशन और उपदान के लिए संविदा पर की गई सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में करना – केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021

सं.-28/90/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8297
आरत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्‍ली, दिनांक 02 अक्तूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन और उपदान के लिए संविदा पर की गई सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में करना।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंट्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 17 के अनुसार, ऐसा व्यक्ति, जिसे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए सरकार द्वारा आरंभ में किसी संविदा पर लगाया गया हो और तत्पश्चात किसी पेंशनी स्थापन में, अस्थायी, स्थानापन्‍न या अधिष्ठायी हैसियत में उसी या किसी अन्य पद पर, कर्तव्य में व्यवधान आए बिना नियुक्त किया गया हो; उस सेवा के लिए किसी भी अन्य मुआवजे सहित अंशदायी भ्रविष्य निधि में सरकारी अंशदान को, उस पर देय ब्याज सहित सरकार को वापस करने के अपने विकल्प का प्रयोग कर सकता है, और उक्त संविदा पर की गई उसकी सेवा की अवधि की गणना अहक सेवा के रूप में की जाएगी। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को शुरू करने के पश्चात दिनांक 01.01.2004 को या उसके पश्चात नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 लागू नहीं होती थी। अतः केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली,1972 के नियम 17 के तहत विकल्‍प उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध था जो आरंभ में संविदा पर लगे हुए थे और 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व अस्थायी, स्थानापन्‍न या अधिष्ठायी हैसियत में उसी या किसी अन्य पद पर नियुक्त किए गए थे।

central civil service pension rules 2021 qualifying services

3. यदि किसी संविदा पर नियुक्त व्यक्ति द्वारा दिए गए विकल्प का प्रयोग 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व अस्थायी, स्थानापन्‍न या अधिष्ठायी हैसियत में उसी या किसी अन्य पद पर नियुक्त होने के पश्चात केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम, 1972 के नियम 17 के तहत अनुजेय था, तो उक्त संविदा पर की गई सेवा की अवधि को केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 18 के अनुसार पेंशन और उपदान के लिए अहँक सेवा के रूप में गणना में लिया जाता रहेगा।

4. सभी मंत्रालयों।विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन और उपदान के लिए संविदा पर की गई सेवा की गणना अहक सेवा के रूप में करने के संबंध में उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(एस. चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

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सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन,
(मानक सूची के अनुसार)

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