पेंशन और उपदान के लिए प्रशिक्षण पर व्यतीत की गई अवधियों की गणना अर्हक सेवा के रूप में करना –  केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021

पेंशन और उपदान के लिए प्रशिक्षण पर व्यतीत की गई अवधियों की गणना अर्हक सेवा के रूप में करना –  केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021

पेंशन और उपदान के लिए प्रशिक्षण पर व्यतीत की गई अवधियों की गणना अर्हक सेवा के रूप में करना –  केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021

सं. -28/90/2022-पी&पीडब्ल्यू(बी)/8297
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकाग्रत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्‍ली, दिनांक 02 अक्तूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन और उपदान के लिए प्रशिक्षण पर व्यतीत की गई अवधियों की गणना अर्हक सेवा के रूप में करना।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 22 के अनुसार, ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में, जिसे ग्रुप सी पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व कोई विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त करना अपेक्षित था और ऐसे प्रशिक्षण के दौरान वेतनमान में वेतन या वृत्तिका या अभिहित भत्ता प्राप्त कर रहा था, ऐसे प्रशिक्षण की अवधि की गणना अहंक सेवा के रूप में की जाएगी। अन्य म्मामलों में, सरकार आदेश द्वारा यह विमनिश्चित कर सकेगी कि उस सरकार के अधीन सेवा में नियुक्ति से ठीक पूर्व सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रशिक्षण में व्यतीत की गई अवधि की गणना अहैक सेवा के रूप में की जाएगी या नहीं।

central civil service pension rules 2021 qualifying services

2. जहां सरकार के अधीन सेवा में नियुक्ति से ठीक पूर्व सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रशिक्षण में व्यतीत की गई अवधि की गणना अहक सेवा के रूप में की जाती है, प्रशिक्षण ओर नियमित नियुक्ति विभिन्‍न स्टेशनों पर होने के कारण हुआ ऐसा व्यवधान, जो स्थानांतरण के नियमों के अधीन अनुजेय कार्यग्रहण समय से अनधिक हो, भी अहक सेवा के रूप में संगणित किया जाएगा। जहां प्रशासनिक कारणों से व्यवधान की अवधि, कार्यग्रहण समय की अवधि से अधिक हो, कार्यग्रहण समय से अधिक ऐसी व्यवधान की अवधि को छुट्टी मंजूर कर, यदि शेष हो, या यदि शेष न हो, तो असाधारण छुट्टी की मंजूरी दे कर विभागाध्यक्ष दवारा विनियमित किया जाएगा। ऐसे मामलों में असाधारण छुट्टी मंजूर करके नियमित की गई व्यवधान की अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन और उपदान के लिए विभिन्‍न स्टेशनों पर प्रशिक्षण और नियमित नियुक्ति के कारण प्रशिक्षण पर व्यतीत की गई अवधि और व्यवधान की अवधि की गणना अहैक सेवा के रूप में करने के संबंध में उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबदध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(एस. चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

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सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन,
(मानक सूची के अनुसार)

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