Minimum Pension under EPS-1995 / ईपीएस, 1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन – Rajyasabha Q and A
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2343
ANSWERED ON 01.08.2022
MINIMUM PENSION UNDER EPS, 1995
2343. SHRI KURUVA GORANTLA MADHAV:
Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:
(a) the date when the Minimum Pension under the Employees’ Pension Scheme (EPS), 1995 was last enhanced;
(b) whether the Ministry has received any representation regarding increase of minimum pension of Rs. 1,000 under EPS, 1995 and if so, the details thereof;
(c) whether the Ministry is considering such a proposal; and
(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?
ANSWER
MINISTER OF STATE FOR LABOUR AND EMPLOYMENT
(SHRI RAMESWAR TELI)
(a): The Government had, for the first time, provided a minimum pension of Rs.1000/- per month to the pensioners under Employees’ Pension Scheme (EPS), 1995 from 01.09.2014 by providing additional budgetary support. In addition Government provides budgetary support of 1.16% of wages of the member to Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO).
(b) to (d): Representations have been received for enhancement of minimum pension under EPS, 1995. The EPS, 1995 is a ‘Defined Contribution-Defined Benefit’ Social Security Scheme. The corpus of the Employees’ Pension Fund is made up of (i) contribution by the employer @ 8.33 per cent of wages; and (ii) contribution from Central Government through budgetary support @ 1.16 per cent of wages, up to an amount of Rs.15,000/- per month. All benefits under the scheme are paid out of such accumulations. The fund is valued annually as mandated under paragraph 32 of the EPS, 1995 and as per the valuation of the fund as on 31.03.2019, there is an actuarial deficit.
ईपीएस, 1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन
2343. श्री कुरुवा गोरांतला माधव:
क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को अंतिम बार किस तिथि को बढ़ाया गया था;
(ख) कया मंत्रालय को ईपीएस, 1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को 1,000 रूपये से बढ़ाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ओर यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या मंत्रालय किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रहा है; और
(घ) . यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?
उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)
(क): सरकार ने पहली बार, दिनांक 01.09.2014 से कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के तहत अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान कर पेंशनभोगियों को 1,000/- प्रति माह का न्यूनतम पेंशन प्रदान किया। इसके अतिरिक्त सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्य का वेतन से 1.16 प्रतिशत की बजटीय सहायता प्रदान करती है।
(ख) से (घ): ईपीएस, 1995 के तहत, न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। ईपीएस, 1995 एक “निश्चित योगदान-निश्चित लराभ’ सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन समग्र निधि में (i) नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33 प्रतिशत की दर से योगदान; और (ii) सरकार की ओर से वेतन के 1.16 प्रतिशत की दर से बजटीय सहायता के रूप में योगदान जोकि 15,000/- रुपये प्रति माह तक है। योजना के तहत, सभी लाभों का भुगतान, इस तरह की संचयित राशि द्वारा किया जाता है। ईपीएस, 1995 के अनुच्छेद 32 के तहत अधिदेशित निधि का मूल्यांकन प्रतिवर्ष किया जाता है और दिनांक 31.03.2019 को किए गए निधि के मूल्यांकन के अनुसार, बीमांकिक कमी पाई गई है।
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