DDA Housing Scheme: दिल्ली में घर है, तो भी कर सकेंगे डीडीए की हाउसिंग स्कीमों के लिए अप्लाई
DDA Scheme: DDA की हाउसिंग स्कीम हो रही हैं फ्लॉप, इसलिए अब आसान किए गए नियम
पिछले कुछ साल से डीडीए की हाउसिंग स्कीमों के लिए गिरते रिस्पॉन्स को देखते हुए अब डीडीए रेगुलेशन में संशोधन किया है। शुक्रवार को एलजी अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल मीटिंग में इन बदलावों को मंजूरी दी गई। संशोधन के अनुसार, अब डीडीए की हाउसिंग स्कीम में वे लोग भी अप्लाई कर सकेंगे, जिनके पास राजधानी में 67 स्क्वायर मीटर से छोटे घर हैं।
हाइलाइट्स
- पिछले कुछ सालों में दिल्ली के लोगों का DDA फ्लैटों के प्रति क्रेज बहुत घटा है
- 18 हजार से ज्यादा फ्लैट की स्कीम में 12253 ने ही जमा कराई रजिस्ट्रेशन फीस
- डीडीए स्कीमों में लगातार लोगों का क्रेज कम होता देख नियम भी बदले गए हैं
- डीडीए के पुराने घर खरीदने वाले अब घर होने के बाद भी कर सकेंगे अप्लाई
नई दिल्ली: एक समय था जब डीडीए के फ्लैट्स के लिए लाइनें लगती थीं। अब इनका रिस्पॉन्स स्कीम दर स्कीम कम होता जा रहा है। आलम यह है कि जितने फ्लैट्स उतारे जाते हैं कई बार तो उतने आवेदन भी नहीं आते और डेट्स को बढ़ाना पड़ रहा है।
अलॉटमेंट के बाद काफी फ्लैट हुए सरेंडर
डीडीए अधिकारियों के अनुसार 2014 के बाद से स्कीमों को रिस्पॉन्स मिलना कुछ कम हुआ। इसके बाद 2021 में आई स्कीम में प्राइम लोकेशन पर अच्छे फ्लैट्स बड़े साइज के साथ उतारे गए। इसके लिए आवेदन भी काफी अच्छे हुए, लेकिन अलॉटमेंट के बाद काफी फ्लैट्स सरेंडर हो गए। अधिकारियों के अनुसार, डीडीए की स्कीम में गंभीर व जरूरतमंद के अलावा कई लोग यूं ही अप्लाई कर देते थे। वहीं कोविड की वजह से भी लोग अंतिम समय में आर्थिक स्थिति की वजह से फ्लैट्स सरेंडर कर रहे हैं। वहीं, प्राइवेट बिल्डरों व डीडीए की पिछली स्कीमों में फ्लैट्स ले चुके लोगों का कहना है कि क्वॉलिटी तो ठीक है लेकिन डीडीए फ्लैट्स में जगह का सही इस्तेमाल नहीं होता। प्राइवेट बिल्डर कम साइज के फ्लैट्स में अधिक जगह बनाते हैं जबकि डीडीए के फ्लैट्स में ऐसा नहीं होता। डीडीए के फ्लैट्स प्राइवेट बिल्डरों से महंगे भी पड़ रहे हैं।
गौरतलब है कि डीडीए की पहली हाउसिंग स्कीम 1967 में आई थी। तब से अब तक डीडीए कई लाख एमआईजी, एचआईजी, एलआईजी और जनता फ्लैट्स उतार चुका है। 2014 में आई स्कीम के फ्लैट्स का साइज काफी अधिक छोटा होने की वजह से इन फ्लैट्स को काफी संख्या में सरेंडर किया। नरेला, बवाना जैसी जगहों पर आए डीडीए के फ्लैट्स को लोगों ने इसलिए भी नकार दिया क्योंकि वहां आसपास कोई बुनियादी सुविधाएं तक नहीं थी।
महंगी कीमत और प्लानिंग की कमी बड़ी वजह
23 दिसंबर 2021 को डीडीए ने पुराने फ्लैट्स की स्कीम लॉन्च की। इस स्कीम में 18 हजार से अधिक फ्लैट्स शामिल हैं। हालांकि इस स्कीम को भी रिस्पॉन्स न मिलने की वजह से इसकी तिथि 7 फरवरी 2022 से बढ़ाकर 10 मार्च 2022 करनी पड़ी है। प्राइवेट बिल्डरों के अनुसार 2 जनवरी 2021 में डीडीए नए फ्लैट्स की स्कीम लेकर आया था। सभी फ्लैट्स द्वारका, मंगलापुरी, जसौला में स्थित थे। फ्लैट्स का साइज भी बड़ा था, लेकिन बिल्डरों के अनुसार महंगी कीमतें, कुछ प्लानिंग की कमी की वजह से इस स्कीम को लोगों ने पसंद नहीं किया। 2018 में वसंत कुंज में जिन लोगों ने महंगे फ्लैट्स लिए वह अब तक परेशान हैं। वहां पर सुविधाएं नहीं हैं।
नहीं बिक रहे डीडीए फ्लैट, बदले नियम
डीडीए की हाउसिंग स्कीम में अब वह लोग भी अप्लाई कर सकेंगे जिनके पास 67 स्क्वायर मीटर से छोटा फ्लैट है। यह लोग अपने परिजनों के नाम से भी अप्लाई कर सकेंगे। रेगुलेशन 7 के अनुसार अभी तक डीडीए की हाउसिंग फ्लैट्स के लिए वही लोग योग्य थे, जिनके पास या उनके परिवार के पास राजधानी में कोई फ्लैट या जमीन न हो। इसकी वजह से कई लोग डीडीए की स्कीमों में चाहकर भी अप्लाई नहीं कर पाते थे।
दिल्ली में घर है, तो भी कर सकेंगे अप्लाई
डीडीए के करीब ऐसे 24 हजार फ्लैट हैं जो नहीं बिके हैं और इनमें से ज्यादातर फ्लैट नरेला में हैं। इन सभी को नई स्कीम में शामिल किया जाएगा। जो फ्लैट नहीं बिके हैं, उनके लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व प्रक्रिया अप्लाई जा सकती है। इस तरह की स्कीम में अप्लाई करने वालों पर राजधानी में घर होने की बाध्यता भी नहीं है। यानी जो फ्लैट नहीं बिके हैं वह फ्लैट ऐसे लोग भी ले सकेंगे, जिनके पास राजधानी में पहले से घर या प्लॉट है। घर या प्लॉट के साइज की भी कोई सीमा इस तरह की स्कीम में नहीं होगी। डीडीए ने यह संशोधन अब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर को भेज दिए हैं। नोटिफिकेशन के बाद यह लागू हो जाएंगे। शुक्रवार को एलजी अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल मीटिंग में इन बदलावों को मंजूरी दी गई। इस मीटिंग में एलजी के अलाव डीडीए के वाइस चेयरमैन मनीष कुमार गुप्ता, अथॉरिटी के सदस्य विजेंद्र गुप्ता, सोमनाथ भारती और ओपी शर्मा भी शामिल हुए।
अभी क्या हैं नियम
- फिलहाल डीडीए हाउसिंग स्कीम के लिए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास दिल्ली में कोई फ्लैट या जमीन नहीं है। लेकिन अब नए बदलावों के बाद वे लोग भी अप्लाई कर सकेंगे जिनके पास 67 स्क्वेयर मीटर या उससे छोटा घर है।
- नई स्कीमों में जो फ्लैट नहीं बिक पाए हैं उनके लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बाद में ऑफर लाया जाएगा और इस स्कीम में वे लोग अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास पहले से दिल्ली में प्रॉपर्टी है।
- नहीं बिके फ्लैटों के लिए सरकारी संस्थान और विभाग भी अलॉटमेंट के लिए योग्य होंगे।
Read on: Navbharattimes
COMMENTS