Discrimination among Central Government Pensioners in respect of CGHS facilities सीजीएचएस सुविधाओं के संबंध में केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के बीच भेदभाव
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1552
TO BE ANSWERED ON 15th MARCH, 2022
DISCRIMINATION AMONG CENTRAL GOVERNMENT PENSIONERS IN RESPECT OF CGHS FACILITIES
1552 SMT. PHULO DEVI NETAM:
Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state: –
(a) whether it is a fact that Government is creating division among the Central Government pensioners by offering discriminative options for opting CGHS facilities;
(b) if so, the reasons for creating such division among the Central Government pensioners and depriving the long term CGHS pensioner beneficiaries; and
(c) whether Government is planning to revoke CGHS OM No. 5.14025/23/2013-MS.EHSS dated 29/09/2016 and introduce uniform CGHS options for all Central Government pensioners to bring all the pensioners at par, if so, the details thereof?
ANSWER
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. BHARATI PRAVIN PAWAR)
(a) & (b): Central Government Health Scheme (CGHS) is a subscription based scheme. All central government pensioners are eligible to avail treatment benefits under the scheme on payment of requisite subscription. Those residing in CGHS covered areas may avail treatment (both OPD and IPD) facilities under the scheme on payment of requisite subscription & those residing in non-CGHS covered areas have the following options: –
(i) They can avail Fixed Medical Allowance (FMA);
(ii) They can avail benefits of CGHS (OPD and IPD) by registering themselves in the nearest CGHS city after making the required subscription; and
(iii) They also have the option to avail FMA for OPD treatment and CGHS for IPD treatments after making the required subscription as per CGHS guidelines.
(c): There is no such plan made by the Ministry.
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1552
दिनांक 15 मार्च, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर
सीजीएचएस सुविधाओं के संबंध में केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के बीच भेदभाव
1552. श्रीमती फूलो देवी नेतम:
क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क): क्या यह सच है कि सरकार सीजीएचएस सुविधाओं का चयन करने के लिए भेदभावपूर्ण विकल्पों का प्रस्ताव देकर केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के बीच मतभेद उत्पन्न कर रही है;
(ख): यदि हां, तो केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के बीच ऐसे मतभेद उत्पन्न करने एवं दीर्घकालिक सीजीएचएस पेंशनभोगी लाभार्थियों को सुविधा से वंचित करने के क्या कारण है; और
(ग): क्या सरकार सभी पेंशनभोगियों को बराबरी पर लाने के लिए केन्द्र सरकार के सभी पेंशनभोगियों के लिए एक समान सीजीएचएस विकल्प शुरू करने हेतु सीजीएचएस कार्यालय ज्ञापन सं. 5.14025/23/2013-एमएस.ईएचएसएस दिनांक 29/09/2016 को रद्द करने की योजना बना रही है, यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)
(क) और (ख): केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य स्कीम (सीजीएचएस) एक अंशदान आधारित स्कीम है। सभी केन्द्रीय सरकारी पेंशनधारी अपेक्षित अंशदान के भुगतान पर स्कीम के तहत उपचार लाभों को प्राप्त करने के पात्र होते हैं। सीजीएचएस द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति अपेक्षित अंशदान के भुगतान पर स्कीम के तहत उपचार (ओपीडी और आईपीडी दोनों) प्राप्त कर सकते हैं तथा वे व्यक्ति जो सीजीएचएस द्वारा कवर नहीं किए गए क्षेत्रों में रह रहे हैं, उनके पास निम्नलिखित विकल्प हैं:-
(i) वे निश्चित चिकित्सा भत्ता (एफएमए) लाभ प्राप्त कर सकते हैं;
(ii) वे अपेक्षित अंशदान करने के पश्चात् निकटतम सीजीएचएस शहर में स्वयं का पंजीकरण करके सीजीएचएस (ओपीडी और आईपीडी) के लाभों को प्राप्त कर सकते हैं।
(iii) उनके पास सीजीएचएस दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित अंशदान करने के पश्चात् ओपीडी उपचार के लिए एफएमए और आईपीडी उपचारों हेतु सीजीएचएस के लाभ लेने का विकल्प है।
(ग): मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई है।
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