Productivity Linked Bonus to all eligible non-gazetted Railway employees for the financial year 2020-21: RBE No. 71/2021
GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS/ रेल मंत्रालय
(Railway Board) (रेलवे बोर्ड)
No. E(P&A)II/2021/PLB-1
RBE No. 71/2021
New Delhi, dt. 06.10.2021
The General Managers/CAOs,
All Indian Railways & Production Units etc.
Subject: Payment of Productivity Linked Bonus to all eligible non-gazetted Railway employees for the financial year 2020-21.
The President is pleased to sanction Productivity Linked Bonus (PLB) equivalent to 78 (Seventy Eight) days wages without any ceiling on wages for eligibility for the financial year 2020-21 to all eligible non-gazetted Railway employees (excluding all RPF/RPSF personnel). Where, wages exceed Rs.7000/- per month, Productivity Linked Bonus will be calculated as if the ‘wages’ are Rs.7000/- p.m.
2. ‘Wages’ for the purpose of calculating Productivity Linked Bonus shall include ‘Basic pay’ as defined in the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2016 and Dearness Allowance drawn during the financial year 2020-21. Other conditions of eligibility, method of calculation of wages, etc., as prescribed in this Ministry’s instructions and clarifications issued from time to time, shall remain unchanged.
3, It has also been decided that in the case of eligible employees mentioned ’in Para above who were not placed under suspension, or had not quit service/retired/expired during the financial year 2020-21 or were on leave where leave salary admissible is not less than that admissible on leave on average pay, may be paid an amount of Rs.17,951/- towards Productivity Linked Bonus for the financial year 2020-21. In the case of employees other than those mentioned above, the amount of Productivity Linked Bonus may be calculated in accordance with the extant instructions on the subject.
4. Further, in relaxation to the provisions in Rules 905(2), 908 and 909 of State Railway Provident Fund Rules, as contained in Chapter 9 of R-I/1985 edition (2003 Reprint edition), such of the subscribers to the SRPF as are entitled to Productivity Linked Bonus may, if they so desire, deposit the whole or part of the amount admissible under the Scheme in their respective State Railway Provident Fund Accounts.
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5. Disbursement of Productivity Linked Bonus for the financial year 2020-21 to all eligible non-gazetted Railway employees mentioned in Para 1 above should be made on priority in the same mode as payment of salary before the ensuing Puja/Dussehra holidays.
6. The above decision for payment of PLB has been taken despite adverse financial situation caused by COVID-19 challenges. Despite shortcomings in certain Railways pertaining to Operating Ratio, Earnings, Loading etc., PLB is being paid uniformly to all Zonal Railways. In view of unusual circumstances creating by COVID-19 pandemic, an appeal is made to all the Railwaymen to resolve all the shortcomings in the Railways for enhance productivity and financial viability.
7. This issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.
(N.P. Singh)
Joint Director, Estt.(P&A)
Railway Board
भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / Railway Board)
सं.ई(पी एंड ए)॥/2021/पीएलबी-1
आरबीई सं. 71/2021
नई दिल्ली, दिनांक: 06.10.2021
महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां आदि।
विषय: वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सभी पात्र अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को उत्पादकता संबद्ध बोनस का भुगतान करना।
राष्ट्रपति, सभी पात्र अराजपत्रित रेत्र कर्मचारियों (रेल सुरक्षा बलारिलवे सुरक्षा विशेष बल के सभी कर्मचारियों को छोड़कर) को पात्रता के लिए मजूरी की बिना किसी सीमा के वित्त वर्ष 2020-21 हेतु 78 (अठहत्तर) दिनों की मंजूरी के समतुल्य उत्पादकता संबद्ध बोनस के भुगतान की स्वीकृति का सहर्ष प्रदान करते हैं। जहाँ मंजूरी 7,000/- रुपए (सात हजार रुपए) प्रति माह से अधिक है, वहां उत्पादकता संबद्ध बोनस की गणना इस प्रकार की जाएगी मानो मजूरी 7,000/- रुपए (सात हजार रुपये) प्रति माह ही है।
2. उत्पादकता संबद्ध बोनस की गणना के प्रयोजन के लिए: ‘मजूरी’ में रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 में यथा परिभाषित “मूल वेतन’ तथा वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान लिया गया मंहगाई भत्ता शामिल होगा। इस मंत्रालय के अनुदेशों में यथानिर्धारित पात्रता की अन्य शर्तें, मंजूरी का परिकलन करने की पद्धति आदि और समय-समय पर जारी स्पष्टीकरण अपरिवर्तनीय रहेंगे।
3. यह भी विनिश्चय किया गया है कि उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित पात्र कर्मचारियों, जो निलंबित नहीं थे या जिन्होंने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान सेवा नहीं छोड़ी थी/सेवानिवृत्त नहीं हुए थे/जिनकी मृत्यु नहीं हुई थी या जो ऐसी छुट्टी पर थे कि अनुमेय छुट्टी वैतन, औसत वेतन छुट्टी के दौरान अनुमेय वेतन से कम न हो, के मामले में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उत्पादकता संबद्ध बोनस के तहत 17,951/- रुपए की राशि का भुगतान किया जाए। ऊपर लिखित कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों के मामले में उत्पादकता संबद्ध बोनस की राशि की गणना इस विषय पर विद्यमान अनुदेशों के अनुसार की जाए।
4. इसके अलावा, आर-I/संस्करण 1985 (पुर्नमुद्रित संस्करण 2003) के अध्याय 9 में यथा अंतर्विष्ट राज्य रैल भविष्य निधि नियमों के नियम 905(2), 908 और 909 में उल्लिखित उपबंधों में छूट देते हुए, राज्य रेल्न भविष्य निधि के वे अंशदाता, जो उत्पादकता संबद्ध बोनस पाने के पात्र हैं, यदि चाहें तो अपने संबंधित राज्य रेल्र भविष्य निधि लेखे में, इस योजना के अंतर्गत स्वीकार्य पूर्ण अथवा आंशिक राशि जमा करा सकते हैं।
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5. उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित सभी पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उत्पादकता संबद्ध बोनस का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर आगामी पूजा/दशहरश की छुट्टियों से पहले उसी प्रकार किया ज़ाए, जिस प्रकार वेतन का भुगतान किया जाता है।
6. उत्पादकता संबद्ध बोनस के भुगतान का उक्त निर्णय कोविड-19 की चुनौतियों के कारण प्रतिकूल वित्तीय स्थिति के बावजूद त्रिया गया है। कतिपय रेलों में परिचालन अनुपात, आय, लदान आदि से संबंधित कमियों के बावजूद सभी क्षेत्रीय रेलों को एकसमान रूप से उत्पादकता संबद्ध बोनस का भुगतान किया जा रहा है। COVID-19 महामारी दवारा निर्मित असामान्य परिस्थितियों को देखते हुए, सभी रेलकर्मियों से अपील की जाती है कि आवर्धित उत्पादकता और वित्तीय व्यवहार्यता के लिए रेलवे की सभी कमियों को दूर करें।
7. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।
(एन. पी. सिंह)
संयुक्त निदेशक, स्थापना (वेतन एवं भत्ते)
रेलवे बोर्ड
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