Grant of Transport Allowance @Rs.7000/- pm + DA thereon to the IRMS Officers drawing Grade Pay of Rs.10000 (now Pay Level-14) under DACP Scheme – RBE No. 54/2021

Grant of Transport Allowance @Rs.7000/- pm + DA thereon to the IRMS Officers drawing Grade Pay of Rs.10000 (now Pay Level-14) under DACP Scheme / डीएसीपी योजना के तहत 10000 रुपये ग्रेड वेतन (अब वेतन स्तर -14) वाले आईआरएमएस अधिकारियों को 7000/- रुपये प्रति माह की दर से परिवहन भत्ता + इस पर महंगाई भत्ता प्रदान करना

GOVERNMENT OF INDIA/भारतसरकार
MINISTRY OF RAILWAYS/रेलमंत्रालय
(Railway Board) रेलवेबोर्ड

S.No. PC-VI/405

RBE No. 54 /2021

No. PC-V/2010/A/TA/1(Pt.)E

New Delhi, dated 23.07.2021

The General Manager/CAO(R)
All Zonal Railways & PUs.

Sub: Grant of Transport Allowance @Rs.7000/- pm + DA thereon to the IRMS Officers drawing Grade Pay of Rs.10000 (now Pay Level-14) under DACP Scheme.

Attention is invited to Board’s letter of even number dated 21/08/2019 (RBE No. 138/2019) whereby Board’s decision regarding entitlement of Transport Allowance at the higher rate of Rs.7000/- pm + DA thereon (revised to Rs.15750/- pm + DA thereon based on the recommendations of 7th CPC) to IRMS Officers drawing Grade Pay of Rs.10000 (now Pay Level-14) has been communicated. As per the said decision IRMS Officers drawing Grade Pay of Rs.10000 (now Pay Level-14) under DACPS except those who are holding pinpointed administrative SAG posts mentioned in Board’s (Health Dte.) letter dated 26/02/2009, are not entitled for use of official car in terms of Board’s letter No. E(G)95AL4-9 dated 06/1 1/1995, and thus, would not be eligible to opt for higher rate of Transport Allowance @ Rs.7000/- pm + DA thereon (which now stands revised to Rs.15750/- pm + DA thereon based on the recommendations of 7th CPC.

2. Consequent to Board’s above decision the issue of recovery of the excess payment against Transport Allowance from such ineligible IRMS Officers has since been under examination and the Board has decided to recover the excess payment from such IRMS Officers who have not been found eligible for Transport Allowance at the higher rate.

3. This has the concurrence of the Finance Directorate of Ministry of Railways.

4. Hindi version is enclosed.

(Sudha A Kujur)
Deputy Director, Pay Commission
Railway Board

No. PC-V/2010/A/TA/I

New Delhi, dated 23.07.2021

Copy (with 40 spares) forwarded to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), New Delhi.

For Member (Finance), Railway Board

भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/IMINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

क्र.सं. पीसी-VI/405

आरबीई सं. 54 /2021

सं. पीसी-V/2010/ए/टीए/1(पार्ट)ई

नई दिल्‍ली, दिनांक 23 .07.2021

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर)
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

विषय: डीएसीपी योजना के तहत 10000 रुपये ग्रेड वेतन (अब वेतन स्तर -14) वाले आईआरएमएस अधिकारियों को 7000/- रुपये प्रति माह की दर से परिवहन भत्ता + इस पर महंगाई भत्ता प्रदान करना।

आपका ध्यान बोर्ड के दिनांक 21/08/2019 के समसंख्यक पत्र (आरबीई सं. 138/2019) की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके तहत 10000 रुपये ग्रेड वेतन (अब वेतन स्तर-14) वाले आईआरएमएस अधिकारियों को 7000/- रुपये प्रति माह की उच्चतर दर पर परिवहन भत्ता + इस पर महंगाई भत्ता (सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर 15750/- रु. प्रति माह + इस पर महंगाई भत्ता पर संशोधित) की पात्रता के संबंध में बोर्ड का निर्णय संसूचित किया गया था। उक्त निर्णय के अनुसार बोर्ड (स्वास्थ्य निदेशालय) के दिनांक 26/02/2009 के पत्र में उल्लिखित सुनिदेशित प्रशासनिक एसएजी पदों के अधिकारियों के अलावा डीएसीपी योजना के तहत 10000 रु. ग्रेड वेतन (अब वेतन स्तर-14) वाले आईआरएमएस अधिकारी बोर्ड के दिनांक 06/11/1995 के पत्र सं. ई(जी)95एएल4-9 के तहत सरकारी वाहन का उपयोग करने के पात्र नहीं है और इस प्रकार 7000/- रु, प्रति माह की उच्चतर दर पर परिवहन भत्ता + इस पर महंगाई भत्ता (जो अब सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर 15750/- रु. प्रति माह + इस पर महंगाई भत्ता पर संशोधित है) का विकल्प देने के पात्र नहीं होंगे।

2. बोर्ड के उक्त निर्णय के परिणामस्वरूप ऐसे अपात्र आईआरएमएस अधिकारियों से परिवहन भत्ते के अधिक भुगतान की वसूली के मामले की जांच की जा रही है और बोर्ड ने ऐसे आईआरएमएस अधिकारियों, जो उच्चतर दर पर परिवहन भत्ते के पात्र नहीं पाए गए हैं, से अधिक भुगतान की वसूली करने का विनिश्चय किया है।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(सुधा ए कजूर)
उप निदेशक, वेतन आयोग
रेलवे बोर्ड

Source: Railway Board

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