सरकारी कर्मचारी की हत्या करने या हत्या करने के दुष्प्रेरण के अपराध के लिए आरोपित किसी व्यक्ति की कुटुंब पेंशन का निलंबन – कुटुंब के अन्य पात्र सदस्य को कुटुंब पेंशन की अनुज्ञा
फा. सं. 1/24/2019-पी&पीडबल्यू (ई)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
(डेस्क-ई)
तीसरा तल, लोक नायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक 16 जून, 2021
कार्यालय ज्ञापन
विषय: सरकारी कर्मचारी की हत्या करने या हत्या करने के दुष्प्रेरण के अपराध के लिए आरोपित किसी व्यक्ति की कुटुंब पेंशन का निलंबन – कुटुंब के अन्य पात्र सदस्य को कुटुंब पेंशन की अनुज्ञा।
केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 54 के उप-नियम(11-ग) के अनुसार,यदि कोई व्यक्ति, जो सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर कुटुंब पेंशन प्राप्त करने का पात्र है, सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की हत्या के अपराध या ऐसे किसी अपराध को करने के दुष्प्रेरण के लिए आरोपित किया गया है, तो इस संबंध में संस्थित दांडिक कार्यवाहियों की समाप्ति तक कुटुंब पेंशन का संदाय निलंबित रहेगा। उस दशा में, उक्त दांडिक कार्यवाहियों के समापन होने तक न तो उस व्यक्ति को कुटुंब पेंशन संदत्त की जाती है जिस पर अपराध का आरोप लगाया गया है और न ही कुटुंब के किसी अन्य पात्र सदस्य को संदत्त की जाती है। यदि दांडिक कार्यवाहियों की समाप्ति पर संबद्ध व्यक्ति सरकारी कर्मचारी की हत्या के लिए अथवा हत्या करने के दुष्प्रेरण के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है,तो उसे कुटुंब पेंशन प्राप्त करने से विवर्जित कर दिया जाता है। उस दशा में, कुटुंब के अन्य पात्र सदस्य को सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से कुटुंब पेंशन देय हो जाती है।तथापि, यदि संबंधित व्यक्ति को बाद में आरोप से दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो उस व्यक्ति को सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से कुटुंब पेंशन देय हो जाती है।
2. विधि कार्य विभाग के परामर्श से उपरोक्त प्रावधानों की समीक्षा की गई है। दांडिक कार्यवाहियों का समापन होने तक कुटुंब के किसी अन्य सदस्य (जैसे आश्रित बच्चे, माता-पिता आदि) जिस पर अपराध का आरोप नहीं है, को कुटुंब पेंशन कासंदाय नहीं करना, न्यायसंगत नहीं समझा गया है, क्योंकि दांडिक कार्यवाहियों को अंतिम रूप देने में काफी अधिक समय लग सकता है ओर मृतक के पात्र बच्चे/माता-पिता को कुटुंब पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता न मिलने के कारणकठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।
3. तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि ऐसी दशा में, जहां कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी की हत्या के अपराध या ऐसे किसी अपराध को करने के दुष्प्रेण के लिए आरोपित किया गया है और केन्द्रीय सिवित्र सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 54(11-ग) के अधीन उसको कुटुंब पेंशन का संदाय निलंबित है तो इस संबंध में संस्थित दांडिक कार्यवाहियों की समाप्ति तक कुटुंब के अन्य पात्र सदस्य को कुटुंब पेंशन की अनुज़ा दी जा सकती है। यदि सरकारी कर्मचारी की पति/पत्नी को, सरकारी कर्मचारी की हत्या के अपराध या ऐसे किसी अपराध को करने के दुष्प्रेरण के लिए आरोपित किया गया है और कुटुंब का अन्य पात्र सदस्य मृतक सरकारी कर्मचारी का अवयस्क बच्चा है, तो ऐसे अवयस्क बच्चे को कुटुंब पेंशन विधिवत नियुक्त संरक्षक के माध्यम से देय होगी ओर अवयस्क बालक के माता या पिता (जिन्हें अपराध के लिए आरोपित किया गया है) कुटुंब पेंशन आहरित करने के प्रयोजन के लिए संरक्षक नहीं बन सकेंगे।
4. यदि संबद्ध व्यक्ति को बाद में आरोप से दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को, दोषमुक्ति की तारीख से कुटुंब पेंशन देय होगी और उस तारीख से कुटुंब के अन्य सदस्य को कुटुंब पेंशन बंद कर दी जाएगी।
5. ये इस कार्याल्रय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा। इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने से पूर्व जिन मामलों में केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 54(11-ग) के उपबंधों के अनुसार कुटुंब पेंशन का संदाय निलंबित कर दिया गया है, सरकारी कर्मचारी /पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख के ठीक बाद की तारीख से देय बकाया कुटुंब पेंशन भी सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के कुटुंब के अन्य पात्र सदस्य को देय होगी।
6. केन्द्रीय सिवित्र सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 54(11-ग) के उपबंध, उपर्युक्त सीमा तक संशोधित माने जाएंगे। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 का औपचारिक संशोधन पृथक रुपसे अधिसूचित किया जाएगा।
(संजय शंकर)
उप सचिव, भारत सरकार
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