SB Order No. 03/2021: GDS शाखा डाकघरों में नकद स्वीकृति सीमा में संशोधन और अन्य एसओएल में नकद लेनदेन की सीमा

SB Order No. 03/2021: GDS शाखा डाकघरों में नकद स्वीकृति सीमा में संशोधन और अन्य एसओएल में नकद लेनदेन की सीमा

SB Order No. 03/2021: GDS शाखा डाकघरों में नकद स्वीकृति सीमा में संशोधन और अन्य एसओएल में नकद लेनदेन की सीमा

एसबी आदेश सं. 03/2021

फा.सं. 25-11/2016-एफएस-सीबीएस
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग
(एफएस प्रभाग)

डाक भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्‍ली-110001
दिनांक: 12.03.2021

सेवा में,

सभी सर्कलों/क्षेत्रों के अध्यक्ष

विषय: जीडीएस शाखा डाकघरों में नकदी स्वीकृति सीमा और अन्य एसओएल में नकदी लेनदेन सीमा में संशोधन के संबंध में।

महोदय/महोदया,

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि जीडीएस शाखा डाकधघरों में नकदी स्वीकृति की वर्तमान सीमा और अन्य एसओएल खाते में नकदी लेन-देन सीमा में वृद्धि किए जाने का मुद्दा इस निदेशालय में विचाराधीन था। यह सीमा, दिनांक 21.06.2016 के एसबी आदेश संख्या 05/2016 के पैरा 18 और पैरा 27 में निर्धारित की गई थी।

इस मुददे की पेंशनधारियों, एसएसए/पीपीएफ खातों के जमाकताओं, ग्रामीण जमाकर्ताओं द्वारा सामना की जा रही कठिनाईयों और फिनेकल में जीएल इंटीग्रेशन के माध्यम से स्वचालित लेखा तंत्र की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए जांच की गई थी।

उपरोक्त के संदर्भ में, सक्षम प्राधिकारी ने दिनांक 21.06.2016 के एसबी ओदश संख्या 05/2016 के पैरा 18 और पैरा 27 में निर्धारित सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया है। तदनुसार, दिनांक 21.06.2016 के एसबी आदेश 05/2016 के पैरा 18 और पैरा 27 के पाठ में निम्नानुसार बदलाव किए गए हैं:-

(i) पैरा-18: कोई भी बीपीएम, एक दिन में, एक खाते 50,000/- रूपए से अधिक नकदी जमा लेन-देन स्वीकार नहीं करेगा। इसके अलावा, जब तक पीपीएफ / एससीएसएस / एमआईएस (केवीपी / एनएससी स्कीमें, आरआईसीटी सीबीएस ऐप में उपलब्ध नहीं कराई जाती, तब तक इन खातों में जमा, केवल आहरण फार्म या चैक द्वारा ही स्वीकार किया जाएगा।

(ii) पैरा-27: किसी भी सीबीएस डाकघर द्वारा जारी किए गए सभी पीओएसबी चेक, यदि किसी सीबीएस डाकघर में प्रस्तत किए जाते तो उन्हें ‘एट पार चैक’ (सममूल्य) माना जाएगा और समाशोधन के लिए नहीं भेजा जाएगा। किसी अन्य एसओएल में, एक दिन में, एक खाते से 50,000/- रूपए से अधिक के किसी भी लेन-देन कार्य को अनुमति नहीं दी जाएगी।

अनुरोध है कि ये बदलाव, तत्काल प्रभाव से सभी डाकघरों के सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए उनके ध्यान में लाए जाएं।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

(देवेन्द्र शर्मा)
सहायक निदेशक (एसबी-।।)

To view in english please click the link below:

Regarding revision of cash acceptance limit in GDS Branch Post Offices and cash transaction limit at other SOLs
(Click here to view the order in english)

प्रति: अंग्रेजी पाठ के अनुसारsb-order-no-03-2021-hindi

Click here to view/download the pdf

 

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