मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त बच्चे/सहोदर को कुटुंब पेंशन की देयता के लिए आय के मानदण्ड में संशोधन-के संबंध में

मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त बच्चे/सहोदर को कुटुंब पेंशन की देयता के लिए आय के मानदण्ड में संशोधन-के संबंध में

मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त बच्चे/सहोदर को कुटुंब पेंशन की देयता के लिए आय के मानदण्ड में संशोधन-के संबंध में

1/17/2019- पी एंड पी डब्लू (ई)
भारत सरकार
कार्मिक ,लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
(डेस्क-ई)

तीसरी मंजिल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्‍ली-110003,
दिनांक 8th फरवरी, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय: मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त बच्चे/सहोदर को कुटुंब पेंशन की देयता के लिए आय के मानदण्ड में संशोधन-के संबंध में।

अधोहस्ताक्षीगी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केंद्रीय सिवित्र सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 54 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिवंगत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी का ऐसा बच्चा/सहोदर, जो मानसिक या शारीरिक निःशक्‍्तता से ग्रस्त है, जीवनपर्यत कुटुंब पेंशन पाने का पात्र है, यदि उसकी निःशक्तता ऐसी प्रकृति की है, जिसके कारण वह अपनी आजीविका कमाने में असमथ है। इसके अलावा, उक्त नियम 54 के अनुसार, परिवार के किसी सदस्य द्वारा अपनी आजीविका कमाना माना जाएगा, यदि कुटुंब पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से उसकी आय, न्यूनतम कुटुंब पेंशन और उस पर स्वीकार्य महंगाई राहत के बराबर या उससे अधिक है। यह आय सीमा मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त किसी बच्चे या सहोदर की कुटुंब पेंशन के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए भी लागू है।

2. इस विभाग में, ऐसे बच्चे/सहोदर, जिन्हें अधिक चिकित्सीय देखभाल और वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त बच्चे/सहोदर के मामले में कुट्रंब पैंशन के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए आय मानदंड से संबंधित मामले की समीक्षा की गई है। यह वांछनीय माना जाता है कि, ऐसे बच्चों/सहोदरों को कुटुंब पेंशन देने के लिए आय सीमा, उनके मामले में पात्र कुटुंब पेंशन की राशि के अनुरुप होनी चाहिए।

3. अतः अब यह निर्णय लिया गया है कि दिवंगत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी का मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त बच्चा/सहोदर, जीवनपर्यत कुटुंब पेंशन पाने का पात्र होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि निःशक्तता ऐसी प्रकृति की है,जिसके कारण वह अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ है, जैसाकि सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्राप्त निःशक्तता प्रमाणपत्र से साक्ष्यित है। यह माना जाएगा कि ऐसा बच्चा अपनी जीविका उपार्जन नहीं करता है, यदि कुटुंब पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से उसकी कुल आय संबंधित सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के दिवंगत होने पर, साधारण दर पर देय पात्र कुटंब पेंशन और उसपर स्वीकार्य महंगाई राहत से कम है।

4. तदनुसार, दिवंगत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी का ऐसा बच्चा/सहोदर, जो मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त है, जीवनपर्यत कुटुंब पेंशन पाने को पात्र होगा, यदि वह अन्यों के साथ, निम्न शर्तों को पूरा करता है:

(1) सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी दवारा निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है।
(2) कुटंब पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से निःशक्त बच्चे की समग्र आय साधारण दर पर स्वीकार्य कुट्रंब पेंशन (अर्थात मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी द्वारा आहरित अंतिम वेतन का 30%) और उस पर स्वीकार्य मंहगाई राहत से कम है।

5. केंद्रीय सिवित्र सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 54 के उपबंध ऊपर उल्लिखित सीमा तक संशोधित किए जाएंगे और यह संशोधित उपबंध इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे। नियम 54 के औपचारिक संशोधन को अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

6. ऐसे मामन्रों में, जहां पूर्व आय मानदंड को पूरा न करने के कारण, मानसिक या शारीरिक निःशकक्‍्तता से ग्रस्त किसी बच्चे/सहोदर को वर्तमान में कुट्ुंबपेंशन नहीं मिल्र रही है, ऐसे बच्चे/सहोदर को कुटुंब पेंशन दी जा सकती है, यदि वह ऊपर के पैरा 3 और 4 में उल्लिखित आय मानदंड को पूरा करता है और सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या पूर्व कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु के समय कुटुंब पेंशन प्राप्त करने की अन्य शर्तों को भी पूरा करता है। ऐसे मामलों में वित्तीय ल्राभ, इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से देय होगा और सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी/पूर्व कुटुंब पैंशनभोगी की मृत्यु की तारीख से आरंभ होने वाली अवधि के लिए कोई बकाया स्वीकार्य नहीं होगा।

7. इस कार्यालय ज्ञापन को व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय की सहमति से उनके दिनांक 29.12.2020 और 02.02.2021 के आई डी सं.1(2)/ईवी/2020 के द्वारा जारी किया जाता है।

8. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारियों के लिए लागू, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अधीन यथा अधिदेशित, ये आदेश भारत के नियंत्रक ओर महालेखापरीक्षक के साथ परामश करने के पश्चात, उनके दिनांक 25.01.2021 के यू.ओ.संख्या-28-स्टाफ हक. (नियम)/एआर./09-2019 द्वारा जारी किए जाते हैं।

9. सभी मंत्रालयों/विभागों और संलग्न/अधीनस्थ कार्यात्रयों के प्रशासनिक प्रभागों से अनुरोध है कि वे इन निर्देशों की विषयवस्तु को अनुपालन के लिए सभी संबंधितों के संज्ञान में लाएं।

(संजय शंकर)
भारत सरकार के उप सचिव
Ph. 24644632

Grant of Family Pension to Children/Siblings suffering from Mental or Physical Disability – Amendment of Income Criteria regarding

सेवा में,

  1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

  2. राष्ट्रपति सचिवालय

  3. उपराष्ट्रपति सचिवालय

  4. प्रधानमंत्री कायौलय

  5. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक

  6. मंत्रिमंडल सचिवालय

  7. संघ लोक सेवा आयोग

  8. एनआईसी, वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

grant-of-family-pension-to-children-siblings-suffering-from-mental-or-physical-disability-hindi

Source: DoP&PW

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