7th Pay Commission : केन्द्र सरकार होली से पहले कर सकती है बड़ी घोषणा! मिल सकता है DA का तोहफा.
- सरकारी कर्मचारियों मोदी सरकार जल्द दे सकती है डीए का तोहफा
- कोरोना महामारी के कारण से कर्मचारियों के डीए में नहीं हुई बढ़ोतरी
- पेंशनभोगियों को मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत
7th Pay Commission : कोरोना काल में महंगाई भत्ता नहीं बढ़ने से सरकारी कर्मचारियों में भारी निराशा देखी जा रही है, लेकिन उनकी निराशा बहुत जल्द खुशियों में बदलने वाली है. ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों को बहुत जल्द डीए का तोहफा देने वाली है. हालांकि डीए में बढ़ोतरी की खबर नया साल शुरू होने के साथ ही मीडिया में आने लगी थी, लेकिन अब तक सरकार की ओर से इसको लेकर कोई भी घोषणा नहीं की गयी है. हालांकि कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार लंबा होता जा रहा है.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसी खबर है कि मोदी सरकार होली से पहले महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है. फिलहाल महंगाई भत्ता 17 फीसदी है. अगर 4 फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो कुल भत्ता 21 फीसदी हो जाएगा. वैसे में कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी वृद्धि हो जाएगी. वहीं ऐसी भी उम्मीद की जा रही है कि सरकार 4 फीसदी एरियर भी दे सकती है. वैसे में कुल डीए बढ़कर 25 फीसदी हो जाएगा. हालांकि यह अभी तय नहीं हुआ है.
साल में दो बार बढ़ता है महंगाई भत्ता
मालूम हो सरकार अपने कर्मचारियों का साल में दो बार महंगाई भत्ता बढ़ाती है. हालांकि कोरोना महामारी के कारण पिछले डेढ़ साल से महंगाई भत्ते में रोक लगा दी गयी है.
पेंशनभोगियों को मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत
पेंशनभोगियों को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है. सरकार ने हाल ही में बजट के दौरान बड़ी घोषणा की. जिसमें बताया गया कि सरकारी कर्मचारियों की मौत पर उनके परिवार वालों को पेंशन के रूप में अब 1.25 लाख रुपये मिलेंगे. अब तक यह सीमा अधिकतम 45 हजार रुपये थी.
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दिव्यांग आश्रितों को राहत
सरकार ने बजट में मृत सरकारी सेवक/पेंशनभागी के उन बच्चे/भाई-बहन के पेंशन को लेकर निर्देश जारी किया, जो मानसिक या शारीरिक रूप से नि:शक्त हैं. यदि कुल आय पात्र पारिवारिक पेंशन मृतक सरकारी सेवक / पेंशनभोगी द्वारा लिए गए अंतिम वेतन से 30 प्रतिशत से कम है तो वे पूरे जीवन के लिये पारिवारिक पेंशन के लिये पात्र होंगे.
साथ ही वे महंगाई राहत के भी पात्र होंगे. इसमें कहा गया है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54 (6) के तहत मृत सरकारी सेवक या पेंशनभोगी के बच्चे/भाई-बहन मानसिक या शारीरिक रूप से नि:शक्त है और वह इसके कारण आजीविका अर्जित करने में असमर्थ है, तो पूरे जीवन पारिवारिक पेंशन के लिये पात्र होंगे.
Source: prabhatkhabar
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