केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र / Age of Superannuation of Central Government Employees – LOKSABHA Q&A
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
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लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 576
(दिनांक 16.09.2020 को उत्तर के लिए)
कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति
576. श्री तेजस्वी सूर्या :
क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या केन्द्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की 30 वर्षों की अधिकतम सेवावधि पूरी होने के पश्चात् उन्हें सेवानिवृत्त करने का कोई प्रस्ताव है;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार विभिन्न राज्यों में केन्द्र सरकार के सभी कमचारियों को इसके लिए
अधिदेशित करेगी;
(ग) यदि हां, तो कया सरकार विभिन्न राज्य सरकारों के सभी कम॑चारियों को भी इसके लिए अधिदेशित करेगी; और
(घ) सरकारी कर्मचारियों की सेवा को 30 वर्षों तक सीमित करने के पीछे क्या उद्देश्य है?
उत्तर
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)
(क) : केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
राज्य सरकार के कर्मचारी उनकी संबंधित राज्य सरकारों दवारा बनाए गए नियमों/विनियमों दवारा अभिशासित होते हैं।
(ख) से (घ) : उपर्यक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO: 576
(ANSWERED ON: 16.09.2020)
RETIREMENT OF EMPLOYEES
576. SHRI L.S. TEJASVI SURYA:
Will the PRIME MINISTER be pleased to state:
(a) whether there is a proposal to retire employees of Central and State Government after completing a maximum service period of 30 years;
(b) if so, whether the Government will mandate the same for all employees of the Central Government in different States;
(c) if so, whether the Government will also mandate the same for all employees of different State Governments; and
(d) the objective behind placing a ceiling limit of 30 years of service for Government employees?
ANSWER
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE (DR. JITENDRA SINGH)
(a): There is no proposal to change the age of superannuation of Central Government employees.
The State Government employees are governed by the rules/regulations framed by their respective State Governments.
(b) to (d): Does not arise in view of (a) above.
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Source: LOKSABHA (ENGLISH/HINDI)
ENG: http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/174/AU576.pdf
HINDI: http://164.100.24.220/loksabhaquestions/qhindi/174/AU576.pdf
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