रेलवे कर्मियों हेतु 7वां वेतन आयोग रात्रि ड्यूटी भत्ता – प्रति घण्टा दर से गणना की विधि
भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)
क्र.सं. पीसी-VII/159
आरबीई सं. 83 /2020
स.ई(पी एंड ए)।-2017/एचडब्ल्यू-1
नई दिल्ली, दिनांक:29.09.2020
महाप्रबंधक/सीएओ,
सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयाँ।
विषय: सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार रात्रि इयूटी भत्ते का भुगतान।
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कृपया बोड के दिनांक 08.03.2018 के समसंख्यक पत्र (आरबीई सं.36/2018) का अवलोकन करें, जिसमें रात्रि इयूटी भत्ते की संशोधित दरें जारी की गई हैं।[irp posts=”2507″ name=”7th Pay Commission Night Duty Allowance (NDA) to Railway employees – Method of calculation at hourly rates”]
2. रात्रि इयूटी भत्ते के बारे में सरकार के नोडल विभाग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से प्राप्त आदेशों के आधार पर इस मामले की समीक्षा की गई है। राष्ट्रपति सहर्ष विनिश्चय करते हैं कि 2200 बजे से 0600 बजे की अवधि के दौरान किए गए कार्य के लिए रात्रि इयूटी भत्ते के प्रति घंटा की दर (मूल वेतन+महंगाई भत्ता/200) के समान होगी, जो रेल सेवक (कार्य के घंटे और विश्राम की अवधि) नियम, 2005 के साथ पठित रेल अधिनियम, 1989 के अध्याय)(४ के अंतर्गत वर्गीकृत अराजपत्रित रेल सेवकों की पात्र कोटियों के लिए स्वीकार्य होगा। रात्रि इयूटी भत्ते की पात्रता के लिए मूल्र वेतन की अधिकतम सीमा 43,600/- रु. प्रति माह होगी। इसकी राशि प्रत्येक कर्मचारी के लिए पृथक रूप से तैयार की जाएगी। 2200 बजे से 0600 बजे के बीच की गई इयूटी के प्रत्येक घंटे के लिए 10 मिनट की भारिता (वेटेज) का मौजूदा सूत्रीकरण जारी रहेगा।
3. संबंधित पर्यवैक्षक द्वारा रात्रि ड्यूटी आवश्यक होने का प्रमाण-पत्र दिए जाने के अध्यधीन ही
रात्रि इयूटी भत्ते का भुगतान किया जाएगा।
4. ये निर्देश दिनांक 01.07.2017 से प्रभावी होंगे।
5. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।
(एन. पी. सिंह)
संयुक्त निदेशक, स्थापना (वेतन एवं भत्ते),
रेलवे बोर्ड
सं.ई(पी एंड ए)।-2017/एचडब्ल्यू-1
नई दिल्ली, दिनांक: 29.09.2020
प्रतिलिपि अग्रेषित: भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कमरा नं.222, रेल भवन, नई दिल्ली।
क़ृते सदस्य वित्त/रेलवे बोर्ड
Source: Railway Board
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