COVID-19 – कार्य की आवश्यकता / तात्कालिकता के आधार पर, 50% क्षमता से अधिक कर्मचारियों/अधिकारियों को भी कार्यालय बुलाया जा सकता है | Staff /officer may be called for attending Office over and above 50 % of the strength: Railway Board OO No. 63 of 2020
भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड) Railway Board
2020 का कार्यालय आदेश संख्या 63
विषय: कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए ऐहतियाती उपाय – उपस्थिती के संबंध में।
आपका ध्यान 2020 के कार्यालय आदेश सं. 47 की ओर आकृष्ट किया जाता है। चरणबद्ध तरीके से रि-ओपनिंग (अनलॉक-3) के बारे में गृह मंत्रालय के दिनांक 29-07-2020 के आदेश सं.40.3/2020-डीएम-1 (ए) के उपरांत, यह विनिश्चय किया गया है कि अब से संयुक्त निदेशक और उससे ऊपर के सभी अधिकारी नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित हों और अन्य कर्मचारी (संयुक्त निदेशक से निचले स्तर के अधिकारी) रोस्टर के अनुसार कार्यालय में उपस्थित हों ताकि 50% अधिकारी और कर्मचारी अलग-अलग समय पर एक दिन छोडकर कार्यालय में उपस्थित हों।
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1.1 उक्त के अलावा, कार्य की आवश्यकता / तात्कालिकता के आधार पर, 50% क्षमता से अधिक कर्मचारियों/अधिकारियों को भी कार्यालय बुलाया जा सकता है।
2. 2020 के कार्यालय आदेश सं. 45 में यथा-अंतर्विष्ट अन्य अनुदेश, विषेशरूप से सामाजिक दूरी के मानदंड जैसे दो अधिकारियों के बीच कम-से-कम एक मीटर की दूरी, कार्य स्थल पर स्वास्थ्य और स्वछता का अनुपालन, विशेष तौर पर एमटीएस और अन्य सहायक कर्मचारियों की वास्तविक रूप से उपस्थिति के लिए प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं आदि का सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा निरपवाद रूप से पालन किया जाये और नियंत्रण अधिकारी द्वारा इसे सुनिश्चित किया जाये।
3. नियंत्रक अधिकारी द्वारा सभी अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को यथोचित निदेश जारी किए जाएँ ताकि उक्त अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जा सके।
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ई.सं.2020/ओ एंड एम/9/1
दिनांक: 24.08.2020
(बी. मजूमदार)
संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड
बोर्ड कार्यालय और दया बस्ती, नई दिल्ली के सभी अधिकारी और कर्मचारी।
प्रतिलिपि प्रेषित:
अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, वित्त आयुक्त, सदस्य इंजीनियरी, सदस्य यातायात, सदस्य कर्षण, सदस्य सामाग्री प्रबंधन, सदस्य सिग्नल एवं दूरसंचार।
भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड) Railway Board
Office Order No.63 of 2020
Sub: Preventive Measures to contain the spread of COVID-19 – Attendance regarding.
Attention is invited to Office Order No.47 of 2020 on the above subject. Subsequent to Ministry of Home Affairs Order No. 40-3/2020-DM-I(A) dated 29.07.2020 related to phased re-opening (Unlock-3), it has been decided that henceforth all officer of the level of JD and above may attend Office regularly and others( below JD level) as per roster so as to ensure that 50% of officers and staff attend office on every alternate days with staggered timings until further orders.
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1.1 In addition to above, depending on requirement/exigencies of work, staff /officer may be called for attending Office over and above 50% of the strength.
2. Other instructions as contained in Office Order No.45 of 2020 particularly with regard to social distancing norms viz distance of at least one meter between two officials, health and hygiene etc to be observed at work place, functional requirement for physical attendance particularly in respect of MTS and other supporting staff etc are to be invariably adhered to by all officials and to be ensured by the controlling officer.
3. Suitable directive may be issued to all subordinate officials by the Controlling officer for strict compliance of above instructions.
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E. No.2020/O&M/9/1
Dated: 24 .08.2020
(B. Majumdar)
Joint Secretary/Railway Board
All Officers and Staff of Board’s Office and at Dayabasti, New Delhi.
Copy to:
CRB, FC, ME, MT, MTR, MMM & MS&T.
Source: Railway Board
http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/secretary_branches/Office_Order_2020/OO_63_2020.pdf
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