ऑल इंडिया रेलवे पेंशन अदालत का आयोजन दिनांक 18 सितंबर 2020 दिन शुक्रवार को 

ऑल इंडिया रेलवे पेंशन अदालत का आयोजन दिनांक 18 सितंबर 2020 दिन शुक्रवार को 

ऑल इंडिया रेलवे पेंशन अदालत का आयोजन दिनांक 18 सितंबर 2020 दिन शुक्रवार को

प्रेस विज्ञप्ति / Press Release

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY
मुख्यालय जनसम्पर्क कार्यालय, भूतल, बी ब्लॉक,
Headquarters Public Relations Office, Ground floor, ‘B’ block,
महाप्रबंधक कार्यालय, द.पू.म.रे. विलासपुर – 495004
GM Office, SECR Bilaspur – 495004.

Press Release No. 17

07-08-2020

“18 सितम्बर को आँल इंडिया पेन्शन अदालत का आयोजन“

दपूम रेलवे मुख्यालय सहित तीनों रेल मंडलों में भी पेन्शन अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

बिलासपुर :- 06 अगस्त2020

रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार पेन्शन अदालत का आयोजन हर साल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, मुख्यालय सहित बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर रेल मंडलों में किया जाता है। सन 2020-21 में 18 सितम्बर, 2020 को आँल इंडिया पेन्शन अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी प्रकार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, मुख्यालय सहित बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर रेल मंडलों में दिनांक 18 सितम्बर, 2020 को पेन्शन अदालत का आयोजन किया जायेगा।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जो रेल कर्मचारी जिस रेल मंडल से सेवानिवृ हुए है वो सेवानिवृत्त कर्मचारी उसी रेल मंडल में पेन्शन अदालत-2020 में भाग लेने के लिए उसी रेल में अपना आवेदन जमा कर सकते है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय सहित बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर रेल मंडलों के समस्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे इस हेतु अपने आवेदन दो प्रति में पूर्ण दस्तावेज के साथ (जिसमें पी.एफ.नम्बर, सेवानिवृत्ति तिथि, पी.पी.ओ.नम्बर लिखना अनिवार्य है) दिनॉक 31 अगस्त 2020 (सोमवार) तक या इससे पूर्व मुख्यालय में महाप्रबंधक कार्यालय, कार्मिक विभाग दपूम रेलवे बिलासपुर एवं वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी (पेंन्शन अदालत) दपूम रेलवे बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।

पेन्शन अदालत में पेन्शन से सम्बन्धित शिकायतों का निराकरण किया जाता है। अगर किसी सेवानिवृत कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के पश्चात मिलने वाला बकाया निपटान एवं पेन्शन भुगतान संम्बन्धी कोई शिकायत है तो वे अवश्य आवेदन करें ,जिससे उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा सके।

इस पेन्शन अदालत में न्यायालय में विचाराधीन, विवादास्पद, उत्तराधिकारी मामला तथा अन्य नीतिगत मामलों, रेलवे बोर्ड में लंबित प्रकरण, एवं प्री-2006/पोस्ट 2006 मामलों को शामिल नही किया जायेगा ।

(Santosh Kumar)
Sr. Public Relations Officer

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