7th Pay Commission वेतन पुनर्निर्धारण के विकल्प पर स्पष्टीकरण: CCS (RP)Rule 2016 के Rule-5 के अंतर्गत पदोन्नति/उन्नयन पर 01.07.2016 से वेतन पुनर्निर्धारण के विकल्प के संबंध में महत्वपूर्ण परिपत्र
कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रण (मध्य कमान), करियप्पा मार्ग,लखनऊ छावनी-226002
कार्यालय दूरभाष सं -0522-2451547 कार्यालय फैक्स सं -0522-2451993
महत्वपूर्ण परिपत्र
संख्या प्रशा/III/3088/वेतन निर्धारण
दिनांक 23/07/2020
सेवा में,
1- मुख्य कार्यालय के समस्त अनुभाग
2- इस संगठन के सभी अधिनस्त कार्यालय
3- क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र,लखनऊ
4- एकीकृत वित्तीय सलाहकार (मध्य कमान) लखनऊ
CCS (RP)Rule 2016 के Rule-5 के अंतर्गत वेतन पुनर्निर्धारण का विकल्प.
कृपया मुख्यालय कार्यालय के पत्र सं. AN/XIV/14164/7th CPC/Corr/Vol-II दिनांक-18/10/17 का संज्ञान ले जो CCS (RP)Rule 2016 के Rule-5 के अंतर्गत के ऐसे अधिकारीयों/कर्मचारियों से सम्बंधित है जिनकी पदोनत्ति/वित्तीय उन्नयन 01/01/2016 से लेकर RPR-2016 के जारी होने के बीच है.
मुख्यालय के उपरोक्त पत्र के अनुसार ने अपने सं. Ministry of Finance, Department of Expenditure ने अपने सं.300346981 दिनांक-14/09/17 के माध्यम से यह स्पष्ट किया है की “the option to switch over to the revised pay structure either on 01/01/2016 or the date of next increment is applicable under rule-5 of CCS(RP) Rule 2016 in case of post held on 01/01/2016.”
Further they have clarified that if the date of next increment on 01/07/2016 for a post held on 01/01/2016 falls after the date of promotion, then the date of next increment for the post held on 01/01/2016 has no relevance for option. Thus, the option cannot be exercise from 01/07/2016 to switch over to revised pay structure.
अत: ऐसे अधिकारीयों/कर्मचारियों जिनकी पदोनत्ति/वित्तीय उन्नयन 01/01/2016 और 01/07/2016 के मध्य हुआ हो और जिन्होंने RPR-2016 के अंतर्गत वेतन निर्धारण का विकल्प 01/01/2016 या पदोनत्ति/वित्तीय उन्नायन की वास्तविक तिथि से न देकर पुराने वेतनमान के अगले वेतन वृद्धि 01/07/2016 से दिया हो, उनसे अनुरोध है की वे CCS(RP) Rule 2016 के Rule-5 के अंतर्गत 7th CPC में वेतन पुनर्निर्धारण का विकल्प 01/01/2016 या पदोनत्ति/वित्तीय उन्नयन की वास्तविक तिथि से चुन्नने का संशोधित विकल्प दिनांक-25/08/2020 तक दे सकते है. यदि विकल्प नहीं दिया जाता है या विकल्प निर्धारण तिथि के उपरांत प्राप्त होता है तो ऐसे मामलों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा और उनका 7th CPC के अंतर्गत वेतन निर्धारण 01/01/2016 से किया जायेगा और साथ ही साथ अधिक देय की वसूली भी की जाएगी.
समस्त प्रभारी अधिकारीयों से अनुरोध है की इस परिपत्र के विषयवस्तु को अपने कार्यालय के समस्त अधिकारीयों/करमचतियों को नोट कराये तथा प्राप्त विकल्प को, यदि कोई हो, इस कार्यालय के प्रशासन-III अनुभाग को प्रेषित करें ताकि वे निर्धारण समयवधि में प्राप्त हो जाये.
वर्गाधिकारी (प्रशा.)
प्रतिलिपि-
OA Cell : परिपत्र को समस्त कार्यालयों के मेल पर प्रेषित करने तथा PCDA-CC के Website पर लोड करने हेतु.
लेखाधिकारी (प्रशा.)
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