Option for Income-tax under section 115 BAC of the new tax regime: Amendment notification number 38/2020 / नई कर  व्यवस्था के तहत आय-कर अधिनियम की धारा 115 बीएसी के अंतर्गत विकल्प के संबंध में: संशोधन अधिसूचना संख्या 38/2020

Option for Income-tax under section 115 BAC of the new tax regime: Amendment notification number 38/2020 / नई कर  व्यवस्था के तहत आय-कर अधिनियम की धारा 115 बीएसी के अंतर्गत विकल्प के संबंध में: संशोधन अधिसूचना संख्या 38/2020

Option for Income-tax under section 115 BAC of the new tax regime: Amendment notification number 38/2020 / नई कर  व्यवस्था के तहत आय-कर अधिनियम की धारा 115 बीएसी के अंतर्गत विकल्प के संबंध में: संशोधन अधिसूचना संख्या 38/2020

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वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्‍ली, 26 जून, 2020

आय-कर

सा.का.नि. 415(अ).–केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 115खकग की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्‌ :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर(तेरहवां संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2021 से प्रवत्त होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 में,–

(क) नियम 2खख में, उपनियम (2) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌-

“(3) उपनियम (1) और उपनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कर्मचारी, जो एक निर्धारिती है, जिसने धारा 115खकग की उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, उपनियम (1) के उपखंड (क) से (ग) में और उपनियम (2) के नीचे सारणी के क्रम संख्यांक 11 पर उस विस्तार तक और उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए उल्लिखित भत्तों की बाबत ही छूट का हकदार होगा।”;
(ख) नियम 3 के उपनियम (7) के खंड (iii) में, परंतुक के पश्चात्‌ निम्नलिखित परंतुक अत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌:–

“परंतु यह और कि संदत्त वाउचर के माध्यम से ऐसे नियोजक द्वारा उपलब्ध कराए गए निशुल्क भोजन और गैर मद्यसारिक सुपेय के संबंध में पहले परंतुक में उपबंधित छूट किसी ऐसे कर्मचारी, जो निर्धारिती है, जिसने धारा 115खकग की उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, को लागू नहीं होगी।'”।

[अधिसूचना सं. 38 /2020, फा. सं. 370142/15/2020-टीपीएल]

गुद्गुन नेहार, निदेशक (कर नीति और विधान)

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खंड 3, उपखंड (1) में का.आ.सं. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार उनमें अधिसूचना सं सा.का.नि 338 (अ) तारीख 29 मई, 2020 द्वारा संशोधन किए गए थे।


MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

Notification

New Delhi, the 26th June, 2020

INCOME-TAX

G.S.R. 415(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 115BAC read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules,1962, namely:‒

1. Short title and commencement: -(1) These rules may be called the Income-tax (13th Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force from the 1st day of April, 2021 and shall accordingly apply in relation to the assessment year 2021-22 and subsequent assessment years.

2. In the Income-tax Rules, 1962,-

(a) in rule 2BB, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) and (2), an employee, being an assessee, who has exercised option under sub-section (5) of section 115BAC shall be entitled to exemption only in respect of the allowances mentioned in sub-clauses (a) to (c) of sub-rule (1) and at serial no. 11 of the Table below sub-rule (2) to the extent and subject to the conditions, if any, specified therein.”;

(b) in rule 3, in sub-rule (7), in clause (iii), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that the exemption provided in the first proviso in respect of free food and non-alcoholic beverage provided by such employer through paid voucher shall not apply to an employee, being an assessee, who has exercised option under sub-section (5) of section 115BAC.”.

[Notification No. 38/2020/F. No.370142/15/2020-TPL]

GUDRUN NEHAR, Director (Tax Policy and Legislation)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) vide number S.O. 969 (E),dated the 26th March, 1962 and last amended by the Income-tax (12th Amendment) Rules, 2020, vide notification number G.S.R. 338 (E) dated 29.5.2020.

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