अब नहीं लगाने होगे बैंकों के चक्कर – सरकार ने समाप्त किया बीएसआर कोड की अनिवार्यता
केन्द्रीय कर्मियों को सेवानिवृत्ति से पूर्व या मृत्यु के पश्चात मृत कर्मियों के परिजनों को उनके पेंशन अथवा पारिवारिक पेनशों आदि को प्रोसेस करने हेतु विभिन्न प्रकार के प्रपत्र यथा प्रपत्र – 5 अथवा प्रपत्र – 14 में उनसे विवरण मांगे जाते हैं। उन्ही विवरणों एवं सेवापंजिका में अंकित सूचनाओं के मिलान के उपरांत ही सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी का मामला संबन्धित वेतन एव लेखा कार्यालयों को प्रेषित किए जाते हैं।
मांगे जाने वाली प्रमुख सूचनाएँ क्या हैं
पेंशन मामलों के निबटारे हेतु मुख्य रूप से कर्मचारी से व्यक्तिगत एवं पारिवारिक सूचनाएँ मांगी जाती हैं – जैसे, कर्मचारी के ऊपर आश्रितों के नाम, जन्म तिथि, सेवानिवृत्ति के उपरांत निवास का पता आदि। इसके अतिरिक्त सबसे प्रमुख सूचना हैं बैंक खाते की जानकारी।
बैंक खाते से संबन्धित कौन सी सूचना है आवश्यक
बैंक खाते से संबन्धित निम्नलिखित सूचना मांगी जाती हैं –
- बैंक खाता संख्या;
- आईएफ़एससी कोड;
- बैंक का पता; एवं
- बीएसआर कोड।
उपरोक्त में से प्रथम तीन सूचना तो आसानी से उपलब्ध होता है परंतु बीएसआर कोड की जानकारी न तो बैंक के पासबुक में दर्ज होती है और न ही संबन्धित बैंक के वैबसाइट पर उपलब्ध होती है।
क्या होता है परिणाम
बीएसआर कोड की जानकारी पाने के लिए कई बार संबन्धित कर्मचारी या मृत कर्मचारी के परिजनों को बैंक के कई चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। जिससे उन्हे परेशानी का सामना करना पड़ता है।
सरकार ने लिया अहम फैसला
कर्मचारियों एवं उनके परिजनों को होने वाले इस परेशानी से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। केंद्र सरकार के अधीन पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 12/12/2020-P&PW(C)-6526 दिनांक 27 जून 2020 के अंतर्गत सभी मंत्रालयों/ विभागों के प्रशासनिक प्रमुखों को यह निर्देशित किया है कि अब से पेंशन/ पारिवारिक पेंशन हेतु संबन्धित फॉर्म-5 अथवा फॉर्म-14 में बीएसआर कोड का उल्लेख करना अनिवार्य नहीं होगा।
कार्यालय ज्ञापन संख्या 12/12/2020-P&PW(C)-6526 दिनांक 27 जून 2020 के लिए यहाँ क्लिक करें
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