Modified Assured Career Progression (MACP) मोडिफाइड अश्योर्ड करियर प्रोगेशन स्कीम: Clarification on reckoning APARs
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 431
(TO BE ANSWERED ON 22.07.2021)
MODIFIED ASSURED CAREER PROGRESSION SCHEME
431 SHRI P. BHATTACHARYA:
Will the PRIME MINISTER be pleased to state:
(a) whether as per various order of DoPT in case of Modified Assured Career Progression (MACP), the APAR for five years proceeding T-2nd year may be taken as reckoning APARs i.e., if the due date of MACP comes in the year 2013-14 then the reckoning APAR shall be 2011-12, 2010-11, 2009-10, 2008-09 and 2007-08, if so, the details thereof; and
(b) the details of procedure to be followed if the Screening Committee of the MACP does not meet as per time schedule of the DoPT order?
ANSWER
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE (DR. JITENDRA SINGH)
(a) & (b): The same procedure, as prescribed in case of promotion for the Departmental Promotion Committee (DPC), is observed by the Screening Committee for grant of Modified Assured Career Progression (MACP). As per instructions contained in DoPT’s O.M. No. 22011/4/2013-Estt.(D) dated 08.05.2017, the Annual Performance Appraisal Reports (APARs) for five preceding T-2nd year may be taken as reckoning APARs from the vacancy year 2019 onwards 1.e. for the vacancy year 2019, the reckoning APARs shall be 2012-13 to 2016-17.The scheduling of the meeting of Screening Committee on MACP has no relation to the procedure to be followed by the Committee.
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 431
(दिनांक 22.07.2021 को उत्तर के लिए)
मोडिफाइड अश्योर्ड करियर प्रोगेशन स्कीम
431 : श्री पि. अटटाचार्य:
क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या मोडिफाइड अश्योर्ड करियर प्रोगेशन स्कीम (एमएसीपी) के मामले में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के विभिन्न आदेश के अनुसार अंतिम द्वितीय वर्ष से क्रमागत पांच वर्षों की वाषिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) को वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) की गणना में शामिल किया जाएगा अर्थात यदि एमएसीपी की नियम तिथि वर्ष 2013-14 के अंतर्गत आती है, तो वर्ष 2011-12, 2010-11, 2009-10, 2008-09 और 2007-08 की एपीएआर पर विचार किया जाएगा, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) यदि एमएसीपी की स्क्रीनिंग समिति की बैठक कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के आदेश की समय सारिणी के अनुसार नहीं होती है, तो अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?
उत्तर
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)
(क) एवं (ख) : मोडिफाइड अश्योर्ड करियर प्रोगेशन स्कीम (एमएसीपी) प्रदान करने हेतु स्क्रीनिंग समिति द्वारा वही समान प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) द्वारा पदोन्नति के मामले हेतु निर्धारित है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.05.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 22011/4/2013-स्था.(घ) में निहित निर्देशों के अनुसार, रिक्ति वर्ष 2019 से वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट की गणना में अंतिम द्वितीय वर्ष से क्रमागत पांच वर्षों की वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) को शामित्र किया जाएगा अर्थात वर्ष 2019 हेतु, वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक की एपीएआर की गणना की जाएगी। एमएसीपी की स्क्रीनिंग समिति की बैठक की समय-सारिणी का समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है।
Source: Rajya Sabha
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