Instructions for conferring the power to relax the spells of Child Care Leave to the Leave Sanctioning Authority – RBE No. 101/2024
GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
(RAILWAY BOARD / रेलवे बोर्ड)
RBE No. 101/2024
No. E(P&A)I-2019/CPC/LE-2
New Delhi dated 24.10.2024
The General Managers,
All Indian Railways and
Production Units.
Sub: Instructions for conferring the power to relax the spells of Child Care Leave to the Leave Sanctioning Authority.
The Department of Personnel & Training (DOP&T) vide their OM No. A-24011/5/2024-ESTT-Leave dated 29.07.2024 has issued instructions, as a welfare measure, bestowing the leave sanctioning authorities with the power to relax up to a maximum of three spells beyond the existing three spells of Child Care Leave in a calendar year under Rule 43-C(3)(i) of the CCS(Leave) Rules, 1972, to female Central Government employees and single male Central Government employees in case their child is admitted in a hospital as an inpatient.
2. The instructions contained in DOP&T’s above O.M. will apply mutatis-mutandis on Railways also. Rule 43-C(3)(i) of the CCS (Leave Rules) 1972 corresponds to Rule 951(E)(3)(i) of Chapter 5 of IREC Vol.-I (1985-Edition).
3. These orders shall be effective from 29.07.2024 i.e. the date of issuance of DoP&T’s OM.
4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.
5. Please acknowledge receipt.
(Gaurav Puri)
Joint Director/E(P&A)
Railway Board
भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)
आरबीई सं.101/2024.
सं. ई(पीएंडए)।-2019/सीपीसी/एलई-2
नई दिल्ली, दिनांक 24.10.2024
महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें और
उत्पादन इकाइयां।
विषय: छुट्टी स्वीकृतिदाता प्राधिकारी को शिशु देखभाल छुट्टी की अवधियों में शिथिलता देने की शक्ति प्रदान करने संबंधी अनुदेश।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने एक कल्याणकारी उपाय के तौर पर दिनांक 29.07.2024 के अपने कार्यालय ज्ञापन सं. ए-24011/5/2024-ईएसटीटी-लीव के तहत छुट्टी स्वीकृतिदाता प्राधिकारियों को केंद्र सरकार की महिला कर्मचारियों और एकल पुरूष कर्मचारियों को ऐसे मामलों में, जहां उनका बच्चा मरीज के रूप में अस्पताल में भर्ती है, सीसीएस (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 43-सी(3)0) के अंतर्गत एक कैलेंडर वर्ष में शिशु देखभाल ही की मौजूदा तीन अवधियों के अतिरिक्त, अधिकतम तीन और अवधियों तक छूट देने की शक्ति प्रदान करने के जारी किए है।
2. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन में अंतर्विष्ट अनुदेश रेलों पर भी यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। सीसीएस (छुट्टी) नियम, 1972 का नियम 43-सी(3)0) भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द-। (संस्करण 1985) के अध्याय 5 के नियम 551 (ई)(3)0) के समान है।
3. ये आदेश दिनांक 29,07.2024 अर्थात् कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।
4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।
5. कृपया पावती दें।
(गौरव पुरी)
संसुक्त निदेशक/ई(पीएंडए)
रेलवे बोर्ड
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