राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सरकारी कर्मचारी द्वारा अंशदान
सं.-57/03/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8361(1)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग
तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक : 7 अक्तूबर, 2024
कार्यालय ज्ञापन
विषय: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सरकारी कर्मचारी द्वारा अंशदान-संबंधी।
अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पैशन एवं पैंशनभोगी कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को प्रशासित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवाए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। इन नियमों का नियम 6 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में केंद्र सरकार के कर्मचारी दूवारा किए जाने वाले अंशदानों से संबंधित है।
2. केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 के नियम 6 के अनुसार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली परिभाषित अंशदान के आधार पर कार्य करेगी। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए सरकारी कर्मचारी प्रतिमास अपनी परिल्रब्धियों का दस प्रतिशत या समय-समय पर यथा अधिसूचित ऐसे अन्य प्रतिशत का अंशदान करेगा। देय अंशदान की रकम को अगले उच्चतर रूपये तक पूर्णांकित किया जाएगा।
3. निलंबन की अवधि के दौरान, कर्मचारी दवारा उसके विकल्प पर अंशदान किया जा सकेगा। तथापि, यदि जांच के निष्कर्ष पर सरकार द्वारा पारित अंतिम आदेशों में, नित्रंबंन के अधीन व्यतीत की गई अवधि को इयूटी के रूप में या छटटी पर, जिसके लिए छुटटी वेतन संदेय है, माना गया, तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अंशदान का निर्धारण उन परिलब्धियों पर आधारित होगा जिनके लिए निलंबन की अवधि के लिए कर्मचारी हकदार हो जाता है। अंशदान की जमा की जाने वाली राशि और निलंबन की अवधि के दौरान पहले से जमा की गई राशि के अंतर को ब्याज सहित अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में जमा किया जा सकेगा। इस प्रयोजनार्थ ब्याज की दर लोक भविष्य निधि निक्षेपों के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा यथानिर्णीत ब्याज की दर होगी।
4. इयूटी से अनुपस्थिति (छुटटी पर या अन्यथा) की अवधि के दौरान, जिसके लिए कोई वेतन या छुटटी वेतन संदेय नहीं है, अभिदाता द्वारा कोई अंशदान नहीं किया जा सकेगा।
5. केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी विभाग या संगठन मैं प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण की अवधि के दौरान, अभिदाता इन नियमों के अध्यधीन उसी प्रकार होगा, जिस प्रकार वह स्थानांतरित या प्रतिनियक्ति न होने पर होता और इन नियमों के नियम 5 के अनुसार परिकलित उपलब्धियों के आधार पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए अंशदान करना जारी रखेगा।
6. परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अपना अंशदान जारी रखेगा।
7. संयुक्त राष्ट्र सचिवालय या अन्य संयुक्त राष्ट्र निकायों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निमाण और विकास बैंक, या एशियाई विकास बैंक या राष्ट्रमंडल सचिवालय अथवा किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन में प्रतिनियुक्ति सहित भारत में या भारत के बाहर विदेश सेवा के दौरान व्यक्तिगत पेंशन खाते में अंशदानों की कटौती और जमा को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण(पीएफआरडीए) दवारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार विनियमित किया जा सकेगा।
8. आहरण और संवितरण अधिकारी सरकारी कर्मचारी के वेतन से अंशदान की कटोती करेगा और बिल को प्रत्येक अभिदाता के संबंध में अंशदान कटोती के ब्यौरों सहित यथास्थिति, वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी को प्रत्येक मास के बीसवें दिन पर या उससे पूर्व भेजेगा।
9. (i) यथास्थिति, वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी, आहरण और संवितरण अधिकारी दवारा वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी को उप-नियम (8) के अधीन प्रत्येक अभिदाता के संबंध में भेजे गए अंशदान के ब्यौरों के आधार पर अभिदाता अंशदान फाइल तैयार और अपलोड करेगा तथा प्रत्येक मास के पच्चीसवें दिन तक अंतरण आईडी सृजित करेगा।
(ii) यथास्थिति, वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी, न्यासी बैंक को प्रत्यायित बैंक के माध्यम से प्रत्येक मास के अंतिम कार्य दिवस तक अंशदान प्रेषित करेगा। तथापि, मार्च माह के लिए, अंशदान वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी दवारा न्यासी बैंक को प्रत्यायित बैंक के माध्यम से अप्रैल माह के प्रथम कार्य दिवस को प्रेषित किया जा सकेगा।
(ii) अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में विहित समयावधि के पश्चात अंशदान जमा करने में विलंब होने की दशा में,जिसमें अभिदाता की गलती न हो, इन नियमों के नियम 8 के अनुसार यथाअवधारित, अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में विलंबित अवधि के लिए ब्याज सहित राशि जमा की जा सकेगी।
10. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबदध/अधीनस्थ कार्यात्रयों में कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली मामलों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।
(एस चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार
सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन
(मानक सूची के अनुसार)
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