सरकारी क्षेत्र अभिदाताओं के लिए डिफ़ॉल्ट योजना के माध्यम से एनपीएस टियर II : एनपीएस टियर II खाते के प्रमुख लाभ
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण कल
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
परिपत्र
परिपत्र सं: पीएफआरडीए/2023/27/एसयूपी-सीआरए/08
22 सितम्बर 2023
प्रति
सभी एनपीएस हितधारक और सरकारी क्षेत्र के अभिदाता
विषय : सरकारी क्षेत्र अभिदाताओं के लिए डिफ़ॉल्ट योजना के माध्यम से एनपीएस टियर II के सन्दर्भ में
एनपीएस के तहत निवेश के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने की पीएफआरडीए की प्रतिबद्धता के रूप में, विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के अभिदाताओं के लिए एनपीएस टियर II डिफ़ॉल्ट योजना शुरू की जा रही है।
2. एनपीएस के तहत सरकारी क्षेत्र के अभिदाताओं को मौजूदा स्कीम ई/स्कीम सी/स्कीम जी निवेश विकल्पों के साथ डिफॉल्ट स्कीम का अतिरिक्त निवेश विकल्प दिया जाएगा।
3. एनपीएस टियर II डिफ़ॉल्ट योजना, सरकारी क्षेत्र के अभिदाताओं की विविध वित्तीय आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम को दर्शाती है। यह योजना सरकारी क्षेत्र के तहत अभिदाताओं की विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप लचीलापन और सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
4. सरकारी क्षेत्र के अभिदाता अपने खाते को दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करने के बाद भी टियर II के तहत डिफ़ॉल्ट योजना जारी रख सकते हैं।
5. एनपीएस टियर II खाते के प्रमुख लाभ:
क. अधिक लचीलापन : टियर II के लिए कोई अनिवार्य वार्षिक अंशदान की आवश्यकता नहीं है। अभिदाता न्यूनतम राशि का अंशदान करके खाता खोल सकते है। टियर II के तहत योगदान की जाने वाली राशि की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।
ख. आसान निकासी : टियर II खाते के साथ, अभिदाता किसी भी समय पैसे निकाल सकते हैं। यह, अभिदाताओं को उनकी सर्वाधिक आवश्यकता के दौरान बचत को निकालने का एक सुविधाजनक तरीका है।
ग. सीमलेस टांसफर : यदि अभिदाता प्राथमिक पेंशन खाते (टियर II) में धन स्थानांतरित करना चाहता है, तो यह किसी भी समय किया जा सकता है। यह सुविधा सुनिश्चित करती है कि निवेश गतिशील और आपकी बदलती जरूरतों के अनुकूल बने रहें।
घ. कोई न्यूनतम शेष राशि नहीं : एनपीएस टियर II खाते में न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें अपनी इच्छानुसार अधिक से अधिक या कम से कम अंशदान करने की स्वतंत्रता दी गयी है।
ड. अलग नामांकन सुविधा : यदि आवश्यक हो तो अभिदाता टियर II खाते के लिए लाभार्थियों को अलग से नामांकित कर सकते हैं।
च. डिफ़ॉल्ट निवेश योजना : टियर I की डिफ़ॉल्ट निवेश योजना की सुविधा सरकारी क्षेत्र के अभिदाताओं के लिए टियर II खातों तक विस्तारित की गई है। यह अभिदाताओं को टियर I के समान एक सरलीकृत डिफ़ॉल्ट निवेश योजना तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें निवेश या पीएफ की योजना को सक्रिय रूप से चुनने की कोई अनिवार्यता नहीं होती।
छ. बोडिंग में आसानी : टियर II में शामिल होने और डिफ़ॉल्ट योजना का विकल्प चुनने के लिए, अभिदाताओं द्वारा संबंधित नोडल कार्यालय के माध्यम से सीआरए को सहमति या अनुरोध प्रदान करने की आवश्यकता होती है। अभिदाताओं के लाभ के लिए सीआरए पोर्टल पर सहमति के लिए ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक मोड उपलब्ध हैं।
6. प्रोटियन से जुड़े सरकारी क्षेत्र अभिदाता खाता सक्रियण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रोटियन वेबसाइट पर जा सकते हैं। यदि किसी अभिदाता के पास पहले से ही टियर II है और वह टियर II में डिफ़ॉल्ट योजना का विकल्प चुनना चाहते हैं, तो वह अभिदाता लॉगिन में उपलब्ध योजना वरीयता परिवर्तन विकल्प के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अब तक टियर II में 700 से अधिक अभिदाता डिफ़ॉल्ट योजना का विकल्प चुन चुके हैं।
केफिन सीआरए से जुड़े अभिदाताओं के लिए डिफॉल्ट विकल्प के तहत टियर II की सुविधा भी जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी।
7. यह परिपत्र पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की धारा 14(1) के साथ पठित पीएफआरडीए (केन्द्रीय अभिलेखापाल अभिकरण) विनियम, 2015 के विनियमन 18 और 19 के तहत जारी किया गया।
Read in English: NPS Tier II through Default scheme for Government Sector Subscribers – Key benefits of an NPS Tier II account
भवदीय,
Digitally signed by
K MOHAN GANDHI
मुख्य महाप्रबंधक
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