Pension Scheme for Retirees of Banks / बैंक से सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना : No provision for revision of pension
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION No. 1621
ANSWERED ON 31st JULY, 2023 / SRAVANA 9, 1945 (SAKA)
Pension Scheme for Retirees
1621. SHRI RAJMOHAN UNNITHAN:
Will the Minister of FINANCE be pleased to state:
(a) whether the Government is aware that even after twenty eight years since introduction of pension scheme in Banks, it has not been revised and the retirees, especially those retired long back are living with great difficulty with a meagre amount of pension if so, the details thereof;
(b) whether the Bank Retirees are not given revision in pension along with the wage revision of serving employees on similar lines like the pension, scheme of Central and State Government retirees;
(c) whether the Government proposes to raise/revise the pension scheme of the bank retirees to ensure the quantum of pension payable to pensioner is adequate to meet his/her basic needs and lifestyle to which he/she is accustomed to live to achieve the objective of social welfare;
(d) if so, the details thereof; and
(e) if not, the reasons therefor?
ANSWER
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE
(DR. BHAGWAT KARAD)
(a) to (e): Pension, a funded scheme, was introduced in nationalised banks through Bipartite Settlement signed on 29.10.1993 (covering employees retired on or after 1.1.1986), between unions/associations of bank employees and the Indian Banks’ Association (IBA), which negotiated on behalf of participating banks. The Boards of the respective nationalised banks accordingly made Employees’ Pension Regulations, 1995, in exercise of their powers under section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980. These regulations do not have provision for revision of pension. However, pensioners/retirees of banks are being granted Dearness Relief on pension and the same is being increased from time to time i.e. on half yearly basis.
IBA has further informed that the matter of pension updation of Banks is sub-judice in Hon’ble Supreme Court of India.
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1621
जिसका उत्तर 31 जुलाई, 2023/9 श्रावण, 1945 (शक) को दिया गया
सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना
1621. श्री राजमोहन उनन्नीथन:
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बैंकों में पेंशन योजना शुरू किए जाने के अट्टाईस वर्ष बाद भी इसमें संशोधन नहीं किया गया है और सेवानिवृत्त व्यक्ति, विशेषकर जो बहुत पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अत्यल्प पेंशन में बड़ी कठिनाई से जीवनयापन कर रहे हैं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या बैंक से सेवानिवृत्त व्यक्तियों की केन्द्र और राज्य सरकार के सेवानिवृत्त व्यक्तियों की पेंशन योजना की तर्ज पर वेतन संशोधन के साथ-साथ पेंशन में संशोधन नहीं किया जाता है;
(ग) क्या सरकार का बैंक से सेवानिवृत्त व्यक्तियों की पेंशन योजना को बढ़ाने/संशोधित करने का
प्रस्ताव है ताकि पेंशनभोगी को देय पेंशन की मात्रा उनकी मूलभूत आवश्यकताओं और सामाजिक कल्याण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जैसी जीवन शैली जीने के वे आदी हैं, को पूरा करने के लिए यह पर्याप्त हो;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ, भागवत HATS)
(क) से (ड.): पेंशन एक वित्तपोषित योजना है, जिसे बैंक कर्मचारी यूनियनों/संघों और भारतीय बैंक संघ (आईबीए), जिसने भागीदार बैंकों की ओर से बातचीत की थी, के बीच दिनांक 29.10.1993 को हस्ताक्षरित (दिनांक 1.1.1986 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को शामिल करते हुए) द्विपक्षीय समझौते के माध्यम से राष्ट्रीयकृत बैंकों में आरंभ किया गया था। संबंधित राष्ट्रीयकृत बैंक के बोर्डों ने तदनुसार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जज और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 19 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी पेंशन विनियम, 1995 बनाए ऐसे विनियमों में पेंशन में संशोधन का कोई उपबंध नहीं है। तथापि, बैंकों के पेंशनभोगी/सेवानिवृत्त कार्मिकों को पेंशन पर महंगाई राहत दी जा रही है तथा इसे समय-समय पर अर्थात् अर्द्धवाषिक आधार पर बढ़ाया जाता है।
आईबीए ने यह भी सूचित किया है कि बैंकों की पेंशन को अद्यतन करने का मामला भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है।
*****
COMMENTS