Action taken by Government to Implement Supreme Courts Verdict on PF Pension / भविष्य निधि पेंशन पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लागू करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2638
ANSWERED ON 23.03.2023
IMPLEMENTATION OF SUPREME COURT’S VERDICT ON PF PENSION
2638. SHRI ELAMARAM KAREEM:
Will the Minister of Labour and Employment be pleased to state:
(a)the actions taken by Government to implement the Supreme Court’s verdict on PF Pension;
(b)the concerns raised by pensioners on the first circular issued by Government following the judgement and the action taken by Government to address those concerns;
(c)whether it is a fact that it has been practically impossible for the pensioners to opt for higher pension as it is mandatory to upload 26(6) document for option; and
(d)whether Government will revisit this circular, if so, by when, if not, the reasons therefor?
ANSWER
MINISTER OF STATE FOR LABOUR AND EMPLOYMENT
(SHRI RAMESWAR TELI)
(a) to (d): As per directions contained in paragraph 44(ix) read with paragraph 44(v) and 44(vi) of the Hon’ble Supreme Court’s judgment dated 04.11.2022, online applications were called by Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) on 29.12.2022 from pensioners who had retired before 01.09.2014 and had exercised joint option for contributing in pension fund on salary exceeding wage ceiling before their retirement but whose joint options were rejected by the EPFO (on account of cut-off date). Joint options were to be filed on or before 03.03.2023. Now this date has been extended up to 03.05.2023.
Further, as per directions contained in paragraph 44(iii) & paragraph 44(iv) read with paragraph 44(v) of the judgment of Hon’ble Supreme Court dated 04.11.2022, instructions have been issued by EPFO on 20.02.2023 for online joint options to be filed by the employees who were in service prior to 01.09.2014 and continued to be in service on or after 01.09.2014 but could not exercise joint option under erstwhile proviso to paragraph 11(3) of Employees’ Pension Scheme (EPS), 1995. Joint options can be filed on or before 03.05.2023.
भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2638
गुरूवार, 23 मार्च, 2023 /02 चेत्र, 1945 (शक)
पी एफ पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कार्यान्वयन
2638. श्री इलामारम करीम:
क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) भविष्य निधि पेंशन पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;
(ख) इस निर्णय के बाद सरकार द्वारा जारी किए गए प्रथम परिपत्र पर पेंशनभोगियों दवारा उठाए गए मुद्दों पर और उनका समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;
(ग) क्या यह सच है कि पेंशनभोगियों के लिए उच्च पेंशन का विकल्प चुनना व्यावहारिक रूप से असंभव रहा है क्योंकि उनको विकल्प के लिए 26(6) दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है; और
(घ) क्या सरकार इस परिपत्र पर फिर से विचार करेगी, यदि हां, तो इस पर कब तक विचार करेगी, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)
(क) से (घ): माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के पैरा 4465) जो पैरा 44(v) और 44(vi) & साथ पठित है, में निहित निर्देशों के अनुसार, दिनांक 29.12.2022 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा दिनांक 01.09.2014 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों और जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति से पूर्व वेतन सीमा से अधिक वेतन पर पेंशन निधि में अंशदान के लिए संयुक्त विकल्प का प्रयोग किया था परंतु जिनके संयुक्त विकल्पों को ईपीएफओ द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था (अंतिम तिथि के आधार पर) से ऑनलाइन आवेदन की माँग की गई थी। संयुक्त विकल्प दिनांक 03.03.2023 तक या उससे पूर्व भरे जाने थे। अब इस तारीख को 03.05.2023 तक बढ़ा दिया गया है।
इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायात्रय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के पैरा 44(v) जो पैरा 44(iii) और पैरा 44(iv) के साथ पठित है, में निहित निर्देशों के अनुसार, ईपीएफओ द्वारा दिनांक 20.02.2023 को उन कर्मचारियों द्वारा ऑनलाइन संयुक्त विकल्प भरे जाने हेतु निदेश जारी किए हैं जो दिनांक 01.09.2014 से पूर्व सेवा में थे और दिनांक 01.09.2014 को या उसके बाद सेवा में बने रहे परंतु कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के पैरा 11(3) के पूर्ववर्ती परन्तुक के तहत संयुक्त विकल्प का प्रयोग नहीं कर पाए। संयुक्त विकल्प दिनांक 03.05.2023 को या उससे पूर्व भरे जा सकते हैं।
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