Release of arrears of Dearness Relief of 18 months to pensioners due from 01.01.2020, 01.07.2020 & 01.01.2021 / पेंशनभोगियों को 18 माह की महंगाई राहत की बकाया राशि दिनांक 01.01.2020, 01.07.2020 एवं 01.01.2021 से देय को जारी करना
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
Rajya Sabha
Unstarred Question No. 689
To be answered on Tuesday, 13 December, 2022
Agrahayana 22, 1944 (Saka)
Release of arrears of Dearness Relief of 18 months to pensioners
689:: Shri Naranbhai J. Rathwa:
Will the Minister of Finance be pleased to state:
(a) whether the Government has received several] representations regarding the release of arrears of Dearness Relief to Central Government pensioners of 18 months i.e. from January 2020 to June, 2021:
(b) if so, the details thereof: and
(c) whether Government is sincerely considering the release of 18 months arrears to pensioners, if not, the reasons therefor?
Answer
Minister of State in the Ministry of Finance
(Shri Pankaj Chaudhary)
(a) & (b) Yes, Sir. Several Representations regarding release of arrears of 18 months of DA/DR payabie to Central Government employees/pensioners have been received from. various Centra! Government employees/pensioners’ associations such as National Council (JCM), National Federation of Indian Railway Men (NFIR), All India Railway Men’s Federation (AIRF), All India Retired Railway Men’s Federation (AIRRF), JCOs/OR Veterans Association (JOVA), Bhartiya Railway Karamchari Union (BRKU), Bhartiya Pension Manch, National Ex-Servicemen Co-ordination Committee and Veteran Association etc.
(c) The decision to freeze three instalments of DA/DR to Central Government employee/pensioners due from 01.01.2020, 01.07.2020 & 01.01.2021 was taken in the context of COVID-19 which caused economic disruption so as to ease pressure on Government finances.
As the adverse financial impact of pandemic in 2020 and the financing of welfare measures taken by Government had a fiscal spill over beyond Financial Year 2020-21, release of arrears of DA/DR was not considered feasible.
***
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या – 689
मंगलवार, 13 विसग्बर: 2022/22 जग्रह्ययण, 1944 (शक)
पेंशनभोगियों को 18 माह की महंगाई राहत की बकाया राशि जारी करना
589. श्री नारण-भाई जे. राठवा:
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार को केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों को 18 महीने यानी जनवरी 2020 से जून 2021 तक की महंगाई राहत की बकाया राशि को जारी करने के संबंध में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हें:
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार पेंशनभोगियों का 18 माह का बकाया जारी करने पर गंभीरता से विचार कर रही है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)
(क) और (ख): जी, हां। केन्द्र सरकार कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के विभिन्न संगठनों जैसे राष्ट्रीय परिषद ‘जेसीएम), भारतीय रेलवे कर्मचारी राष्ट्रीय संघ (एनएफआईआर), अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ (एआईआरएफ), अखिल भारतीय सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी महासंघ (एआईआरआरएफ) जेसीओ/ओआर वयोवृद्ध संघ (जेओवीए), भारतीय रेलवे कर्मचारी यूनियन (वीआरकेयू) भारतीय पेंशन मंच, राष्ट्रीय भूतपूर्व सैनिक समन्वय समिति और वयोवृद्ध संघ आदि से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को देय 18 माह के महंगाई भत्ता/महंगाई राहत के बकाया को जारी करने के संबंध में विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।
(ग): 01.01.2020, 01.07.2020 एवं 01.01.2021 से देय केन्द्र सरकार के कर्मचारियों/ पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते/महंगाई राहत की तीन किस्तों को रोक देने का निर्णय कोविड-19, जिससे आर्थिक व्यवधान हुआ, के संदर्भ में लिया गया था ताकि सरकारी वित्त पर दवाब कम किया जा सके।
चूँकि 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव एवं सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों के वित्त पोषण के अप्रत्यक्ष प्रभाव वित्तीय वर्ष 2020 – 21 के बाद भी बने रहे, महंगाई भत्ते/महंगाई राहत के बकाए को जारी करना व्यवहार्य नहीं समझा गया।
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