Apprenticeship (Amendment) Rules, 2022 regarding payment and cost of stipends / भुगतान और छात्रवृत्ति की लागत के सम्बन्ध में शिक्षुता (संशोधन) नियम, 2022
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2022
सा.का.नि. 818(अ).--केन्द्रीय सरकार, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 37 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षुता परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् शिक्षुता नियम, 1992 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शिक्षुता (संशोधन) नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. शिक्षुता नियम, 1992 में, अनुसूची – 5 में, नियोजक की बाध्यताएं (दोनों वयस्क और अवयस्क व्यवसाय शिक्षुओं की दशा में) से संबंधित पैरा 1 के अधीन खंड (4) में उपखंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:-
“(क) नियोजक शिक्षु की ऐसी दर पर, जो समय-समय पर नियम 11 के अधीन विनिर्दिष्ट की जाए, वृत्तिका का संदत्त करेगा, तथापि, वृत्तिका का खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी समय-सीमा तक, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकथित की जाए, केन्द्रीय सरकार और नियोजक द्वारा वहन किया जाएगा।”
[फा. सं. एमएसडीई-39/19/2022-एपी]
कृष्ण कुमार द्विवेदी, संयुक्त सचिव
टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 356, तारीख 15 जुलाई, 1992 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक 686(अ), तारीख 25 सितंबर, 2019 द्वारा संशोधित किए गए थे।
MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP
NOTIFICATION
New Delhi, the 15th November, 2022
G.S.R. 818(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 37 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961) and after consulting the Central Apprenticeship Council, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Apprenticeship Rules, 1992, namely:-
1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Apprenticeship (Amendment) Rules, 2022.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Apprenticeship Rules, 1992, in SCHEDULE-V, Under paragraph I, relating to Obligations of Employer (both in the case of major and minor Trade Apprentices), in Clause 4, for Sub-clause (a), the following sub-clause shall be substituted, namely:-
“ (a) The employer shall pay stipend to the apprentice at the rate specified from time to time under rule 11. However, the cost of stipends shall be borne by the Central Government and the employer up to such limits as may be laid down by the Central Government.”
[F. No. MSDE-39/19/2022-AP]
KRISHNA KUMAR DWIVEDI, Jt. Secy.
Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 356, dated the 15th July, 1992 and last amended vide notification number G.S.R. 686(E). dated the 25th September, 2019.
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