Coverage under CCS (Pension) Rule-1972 in place of NPS to those who joined government service after 01.01.2004 but whose advertisement was published before 31-12-2003

Coverage under CCS (Pension) Rule-1972 in place of NPS to those who joined government service after 01.01.2004 but whose advertisement was published before 31-12-2003

Coverage under CCS (Pension) Rule-1972 in place of NPS to those who joined government service after 01.01.2004 but whose advertisement was published before 31-12-2003

सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ
Govt. Employees National Confederation
(AFFILIATED TO 8.M.S.)
CENTRAL OFFICE : RAM NARESH BHAVAN, TILAK GALI,
PAHAR GANJ. NEW DELHI – 110055

SUB OFFICE :
2-A, NAVEEN MARKET
KANPUR.208 001

No. GENC/ MoS_PP/NPS/193(8/2/L)

Date: 11/11/2022

To

Dr. Jitendra Singh, MoS (PP)
Department of Personnel & Training,
Personnet, Public Grievances & Pensions,
North Block, New Delhi – 110001

Subject- Coverage under Central Civil Services (Pension) Rule-1972 in place of National Pension System of those central government employees who had been got appointment on the issuance of advertisement before 31/12/2003-regarding

ऐसे कर्मचारी जिनका recruitment हेतु चयन परीक्षा का परिणाम 31/12/2003 के पहले घोषित हुआ था परंतु नियुक्ति 01/01/2004 के उपरांत प्रदान की गई थी उन सभी कर्मचारियों को कार्मिक मंत्रालय के पत्र संख्या 57/04/2019 P&PW(B) दिनांक 17/02/2020 के द्वारा एनपीएस के स्थान पर ccs pension rule 1972 का लाभ प्रदान करने हेतु option की सुविधा दी गई है।

महोदय ठीक उसी प्रकार से केंद्र सरकार के विश्रिन्न विभागों तथा मुख्यालयों दवारा भर्ती हेतु जो भी vacancy 31/12/2003 तक प्रदान की गई तथा जिनका विज्ञापन विभिन्‍न समाचार पत्रों में 31/12/2003 तक प्रकाशित किया गया उनके सापेक्ष चयनित समस्त केंद्रीय कर्मचारियों को नियुक्ति 01/01/2004 के उपरांत प्रदान की गई है। ऐसे समस्त कर्मचारियों की भी NPS के स्थान पर ccs pension rule 1972 का लाभ प्रदान किए जाने का option प्रदान किया जाय, क्योंकि 31/12/2003 तक भर्ती हेतु जो भी विज्ञापन प्रकाशित किए गए उनमें कही भी सेवा शर्तों में बदलाव करते हुए यह नहीं दर्शाया गया था की NPS के अंतर्गत चयनित कर्मचारियों को रखा जाएगा। महोदय जिसके उपरांत इन्हीं सेवा शर्तों के प्रकाशन के आधार पर देश के विभिन्‍न न्यायालयों में court case चल रहें हैं जिनमें से बहुसंख्यक फैसले केंद्रीय कर्मचारियों के पक्ष में आ चुके हैं तथा बहुत से विचाराधीन हैं।

अतः निवेदन है की विषयक मामले को संज्ञान में लेते हुए केंद्रीय सरकार के विभिन्‍न मंत्रालयों के अंतर्गत ऐसे सभी कर्मचारियों को भी जो 31/12/2003 के पूर्व प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर चयनित किए गए हैं उन सभी को NPS के स्थान पर CCS Pension rule 1972 का लाभ प्रदान करने हेतु option प्रदान करने की कृपा करें।

With Best Regards,

Yours Truly,

(SADHU SINGH)
Secretary General
(Mob. 9415726924)

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Source: BMS

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