बाल शिक्षा भत्‍ता और छात्रावास सब्सिडी का दावा करते समय प्रस्‍तुत किये जाने वाले दस्तावेज: रक्षा लेखा प्रधान नियत्रंक(अफसर) एडवाइजरी संख्‍या: 40

बाल शिक्षा भत्‍ता और छात्रावास सब्सिडी का दावा करते समय प्रस्‍तुत किये जाने वाले दस्तावेज: रक्षा लेखा प्रधान नियत्रंक(अफसर) एडवाइजरी संख्‍या: 40

बाल शिक्षा भत्‍ता और छात्रावास सब्सिडी का दावा करते समय प्रस्‍तुत किये जाने वाले दस्तावेज: रक्षा लेखा प्रधान नियत्रंक(अफसर) एडवाइजरी संख्‍या: 40

एडवाइजरी संख्‍या: 40

दिनांक 12.07.2022

पी आर ओ: रक्षा लेखा प्रधान नियत्रंक(अफसर) कार्यालय पुणे

विषय: बाल शिक्षा भत्‍ता और छात्रावास सब्सिडी का दावा करते समय प्रस्‍तुत किये जाने वाले दस्तावेज

कृपया बाल शिक्षा भत्‍ता (सीईए) और छात्रावास सब्सिडी के अनुदान के संबंध में DoP&T OM No. A-27012/02/2017-Estt(AL) दिनांक 16/17 जुलाई 2018 देखें।

  1. बाल शिक्षा भत्‍ता: वित्तीय वर्ष पूरा होने के बाद वर्ष में एक बार 2,250/- रु. प्रतिमाह की दर से दावा किया जा सकता है।
    दिव्यांग बच्चों के लिए: वित्तीय वर्ष पूरा होने के बाद वर्ष मे एक बार 4,500/- रु. प्रतिमाह की दर से दावा किया जा सकता है।
  2. छात्रावास सब्सिडी: वित्तीय वर्ष पूरा होने के बाद वर्ष मैं एक बार 6,750/- रु. प्रतिमाह की दर से दावा किया जा सकता है।

दावे के साथ जमा करने हेतु भाग II आदेश और आवश्‍यक प्रमाण पत्र

सरकारी कर्मचारी को उक्‍त वर्ष की अवधि के लिए संस्‍था के प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जिसके लिए दावा किया गया है। प्रमाण पत्र से पुष्टि होनी चाहिए कि बच्चा पिछले शैक्षणिक वर्ष में स्कूल में पढ़ता था। यदि प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो रिपोर्ट कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति या स्व-सत्यापित शुल्क रसीद (ई-रसीद सहित) यह पुष्टि / संकेत करती है कि पूरे शैक्षणिक वर्ष के लिए शुल्‍क जमा किया गया है। इसे सीईए दावा करने के लिए एक सहायक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अवधि/वर्ष का अर्थ है शैक्षणिक वर्ष यानी बारह महीने का पूरा शैक्षणिक सत्र।

छात्रावास सब्सिडी का दावा करने के लिए, संस्‍था के प्रमुख से बच्चे के स्‍कूल में नियमित पढ़ाई करने की पुष्टि का एक प्रमाणपत्र प्राप्त आवश्यक है तथा इसमें सरकारी कर्मचारी द्वारा आवासीय परिसर में रहने और खाने के लिए खर्च की गई राशि का भी उल्लेख होना चाहिए। यदि ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो (छात्रावास सब्सिडी का दावा करने के लिए रिपोर्ट कार्ड और मूल शुल्क रसीद / ई-रसीद की स्वयं सत्यापित प्रति, जो आवासीय परिसर में रहने और बोर्डिंग के लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा किए गए खर्च की राशि को इंगित करता है, प्रस्तुत किया जा सकता है।

आपके सुलभ संज्ञान हेतु प्रस्‍तुत।

पीसीडीए (ओ), पुणे की अनुमोदन के पश्‍चात जारी।

सादर,

जय हिन्‍द

लहना सिंह, भारलेसे
उप नियंत्रक

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