Income Tax Return: अब 30 सितंबर तक भर सकेंगे 2018-19 का ITR, पहले इसे 31 जुलाई तक दाखिल करना था, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख पहले ही बढ़ा दी गई थी

Income Tax Return: अब 30 सितंबर तक भर सकेंगे 2018-19 का ITR, पहले इसे 31 जुलाई तक दाखिल करना था, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख पहले ही बढ़ा दी गई थी

Income Tax Return: अब 30 सितंबर तक भर सकेंगे 2018-19 का ITR, पहले इसे 31 जुलाई तक दाखिल करना था, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख पहले ही बढ़ा दी गई थी

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख पहले ही बढ़ा दी गई थी। इसे 30 नवंबर तक भरा जा सकता है। कोरोना और लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है, सीबीडीटी ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख तीसरी बार बढ़ाई है.

कोरोना काल में केंद्र सरकार ने करदाताओं को राहत देते हुए वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की डेडलाइन को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। इससे पहले इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई रखी गई थी। आयकर विभाग (इनकम टैक्स डिपार्टमेंट) ने इसकी जानकारी ट्वीट के जरिए दी.

तीसरी बार बढ़ाई आखिरी तारीख

सीबीडीटी ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख तीसरी बार बढ़ाई है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 31 मार्च 2020 तक आईटीआर दाखिल करना था तब इसे 30 जून तक बढ़ाया गया था। फिर इसे बढ़ाकर 31 जुलाई आखिरी तारीख की गई और अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया गया है.

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भी आगे बढ़ चुकी है तारीख

इससे पहले आयकर विभाग ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की तारीख आगे बढ़ा दी थी। अब टैक्सपेयर्स 30 नवंबर 2020 तक ITR फाइल कर सकेंगे.

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2020

TAXATION AND OTHER LAWS

S.O. 2512(E).– In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Taxation and Other Laws (Relaxation of Certain Provisions) Ordinance, 2020 (2 of 2020), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes, number 35/2020, dated the 24th June, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2033(E), dated the 24th June, 2020, namely:-

(i) in the first proviso, in clause (i), in sub-clause (a), for the words, figures and letters “the 31st day of July, 2020” the words, figures and letters “the 30th day of September, 2020” shall be substituted;

(ii) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:–

“Provided also that for the purposes of the second proviso, in case of an individual resident in India referred to in sub-section (2) of section 207 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the tax paid by him under section 140A of that Act within the due date (before extension) provided in that Act, shall be deemed to be the advance tax:”.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[Notification No. 56/2020/ F. No. 370142/23/2020-TPL]
NIRAJ KUMAR, Dy. Secy. (Tax Policy and Legislation Division)

Note:- The principal notification number S.O. 2033(E), dated the 24th June, 2020 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated 24th June, 2020.

Source: Click here to view/download the PDF

[http://egazette.nic.in/WriteReadData/2020/220749.pdf]

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